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 सिवनी जिले में पेसा कानून शून्य, जिला पंचायत सीईओ का इस ओर नही है ध्यान – रावेन शाह उईके 

  सिवनी यशो:- सिवनी जिले में ट्राइबल विकासखंडों में कही भी पेसा कनून (pesa law) काम नही कर रहा है इसके लिए जिम्मेदार शासकीय संस्था जिला पंचायत है जिसके देखरेख में क्रियान्वयन होना है लेकिन जिला पंचायत सीईओ का इस और कोई ध्यान नहीं है! इस प्रकार की बात गोंगपा के पूर्व प्रवक्ता रावेन शाह ने कही है । 
आदिवासी क्षेत्रों में धड़ल्ले से पेसा कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है किसी भी विभाग इस कानून को मानने को तैयार नहीं हैं इस अधिनियम में दी गई शक्तियां बोनी नजर आ रही है आदिवासी समाज के लिए बना यह कानून को सरकार ने ढिंढोरा पीटने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस कानून को बनाने और प्रचार प्रसार करने में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं लेकिन किया कराया सब ढप्प नजर आता है!
पेसा कानून के लिए ग्राम पंचायतो में मोबिलाइजर को नियुक्तियां की गई है प्रत्येक विकासखण्ड के जनपद पंचायत कार्यालय में एक काउंटर दिया गया है लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में इसके कर्मचारी कार्यों के दायित्व को समझ नही सके हैं ना जिला पंचायत ने इस और जिम्मेदारी निभाई है!
यदि इसी तरह चलता रहा तो यह पेसा कानून धरातल में कभी भी स्थान नही बना सकेगा और आदिवासियों के साथ आजादी में फिर एक धोखा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया साबित हो जाएगा मध्यप्रदेश शासन पेसा कानून  के लिए मंशा स्पष्ट है तो जमीन में पेसा कानून को उतारे नही तो यह वक्त होगा कि इसके लिए फिर आदिवासी समाज सड़कों पर उतरेगा!

Dainikyashonnati

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