छिंदवाड़ाक्राइममध्यप्रदेश

नगरपालिका अध्यक्ष को न्यायालय ने भेजा जेल

विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेशी के बाद जारी हुआ जेल वारंट

Chhindwara 19 February 2026
छिंदवाड़ा यशो:- परासिया नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय को बुधवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया। चांदामेटा निवासी महिला की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई उपरांत तत्काल जेल वारंट जारी करने के आदेश दिए गए। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।

अशोभनीय बातचीत और कमीशन मांग से जुड़ा कथित ऑडियो

मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब महिलाओं से अशोभनीय बातचीत और एक ठेकेदार से कमीशन मांगने से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आने की बात कही गई। इसके बाद भाजपा ने शिष्टाचार के प्रतिकूल गतिविधियों को आधार बनाते हुए विनोद मालवीय को छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

सोशल मीडिया वीडियो और आत्मदाह की चेतावनी

गिरफ्तारी से पूर्व विनोद मालवीय द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा गया था कि उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण निराधार हैं। उन्होंने दो दिन पूर्व एक बयान में परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दिए जाने की बात भी सामने आई थी। इसके अलावा मंगलवार को मालवीय द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

आईटी एक्ट में तीसरी बार दर्ज हुआ मामला

नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के खिलाफ यह तीसरा मामला है, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है। इससे पूर्व धर्म विशेष से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट तथा एक अन्य प्रकरण में भी उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो चुका है। लगातार तीसरी बार आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना कानूनन गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

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