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कार्बाइड उपकरणों के क्रय-विक्रय व उपयोग पर रोक : प्रतिबंधित कार्बाइन गन और कार्बाइड उपकरणों के क्रय-विक्रय व उपयोग पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Dainik Yashonnati

Dainik Yashonnati / Oct 22, 2026 02:47 pm / Post views : 2

प्रतिबंधित कार्बाइन गन और कार्बाइड उपकरणों के क्रय-विक्रय व उपयोग पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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सिवनी पुलिस की नागरिकों, व्यापारियों और अभिभावकों से अपील, जनसुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें

सिवनी यशो :- जिले में जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिवनी पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन गन तथा कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय, भंडारण, उपयोग एवं परिवहन को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सिवनी पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट, आगजनी और जनहानि जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लोगों से ऐसे उपकरणों के संबंध में लागू प्रतिबंधों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।

नागरिकों और व्यापारियों से की अपील

पुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से कहा है कि प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री, भंडारण, उपयोग अथवा परिवहन न करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचें तथा किसी उपकरण के उपयोग या परिवहन से पहले उससे संबंधित लागू नियमों की जानकारी प्राप्त करें, ताकि अनजाने में भी कानून का उल्लंघन न हो।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपील

सिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, कानून का सम्मान करने तथा जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

आपातकालीन पुलिस सहायता: डायल 112

पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी: 7587622616

सिवनी पुलिस — आपकी सेवा में सदैव तत्पर।

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