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Dainik Yashonnati
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शासकीय कर्मचारी ने फर्जी तरीके से आवासीय भूखण्ट आवंटित कराया

शासकीय कर्मचारी ने फर्जी तरीके से आवासीय भूखण्ट आवंटित कराया
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जनपद मे हुई शिकायत से प्रमाणित होने के बावजूद कोई कार्यवाही नही

सिवनी यशों:-गरीब और लाचार लोगो के हकों पर सक्षम और दबंग लोग कब्जा कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और जिन गरीब लाचारो को केंद्र मे रखकर शासन द्वारा योजनाएं बनायी जाती हैं, उन वास्तविक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से वंचित रखा जाता है, दबे कुचले और विकास की दौंड मे पिछड गये व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा से जोडने की शासन की मंशा भ्रष्ट व्यवस्थाओ के चलते साकार रूप नही ले पा रही है, इसी प्रकार की एक घटना सिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोहका, मे भी घटित हुई, और इस ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने एक शासकीय कर्मचारी को आवासीय भूमि का पट्टा देकर उसका मकान निर्मित करा दिया, लंबे समय से इस मामले मे शिकायत की जा रही है, परंतु शिकायत की जांच मे यह प्रमाणित हुआ कि, कोहका ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच और सचिव के साथ ही आवासीय पट्टा प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोषी है, दोषी होने के साथ ही पट्टा प्राप्त करने के लिये आपराधिक कृत्य भी किया गया है, उसके बावजूद भी दोषियों के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित केवल इसलिये नही की गई क्योंकि, दोषियो ने कार्यवाही करने वालो को अपने धनबल के कारण अपने प्रभाव मे ले लिया। जानकारी के अनुसार सिवनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कोहका मे एक रामनंदन सनोडिया नामक शासकीय शिक्षक को आवासीय भूमि आवंटित की गई, और इस आवंटन के लिये उक्त शासकीय शिक्षक का नाम कोहका ग्राम पंचायत मे दर्ज किया गया, समग्र आई डी बनाई गई, वोटर आई डी बनाई गई, जबकि, इस व्यक्ति का निजी मकान सिवनी नगर पालिका क्षेत्र मे पूर्व से बना हुआ था, और शासकीय सेवा मे होने के कारण इसका वेतन भी पर्याप्त था, और रामनंदन सनोडिया नामक शासकीय शिक्षक का स्थाई निवास भी सिवनी मे है, इनका वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, समग्र आई डी, मे सिवनी मे नाम दर्ज है, परंतु फर्जी तरीके से कोहका ग्राम पंचायत द्वारा इन्हें ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्र-९, ०३ नवंबर २०१३ के द्वारा खसरा नं-३९६ रकबा ०.१२० हे. भूमि के भूखण्ड क्रं.-७ मे भूमि प्रदान की गई। इस बात की शिकायत अलप सिंह सनोडिया द्वारा सिवनी जनपद पंचायत को की गई, सिवनी जनपद पंचायत के द्वारा इस मामले की जांच कराई गई, और जांच के पश्चात पाया कि, रामनंदन सनोडिया प्रधान पाठक मढवा को जो भूमि आवंटित की गई है, वह गलत तरीके से की गई है, जिसका उसे अधिकार नही है, तत्कालीन सरपंच और सचिव के साथ रामनंदन सनोडिया को इस मामले मे दोषी पाया गया था, तथा सिवनी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा २१ दिसंबर २०१९ को यह सूचना शिकायतकर्ता अलप सिंह सनोडिया को दी गयी थी, जिसमे कहा गया था कि, सरपंच, सचिव इस मामले मे दोषी पाये गये हैं, और उन पर नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित की जा रही है। तथा रामनंदन सनोडिया को आवंटित पट्टा निरस्त किया जाता है, तथा रामनंदन सनोडिया को इस बात का भी दोषी पाया गया है कि, इस व्यक्ति ने सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की वोटर लिस्ट, समग्र आई डी, मे नाम शामिल होने तथा निजी स्वामित्व वाला मकान होने के बावजूद कोहका ग्राम पंचायत मे अपना नाम वोटर लिस्ट मे, समग्र आई डी पोर्टल मे, दर्ज कराकर दण्डनीय अपराध किया है, और इस पर आवश्यक कार्यवाही के लिये रामनंदन सनोडिया पर विभागीय कार्यवाही के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं, परंतु आज दिनांक तक ना तो वह पट्टा निरस्त हुआ है, और ना ही किसी दोषी पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि, यहां अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर शासकीय योजनाओं को बट्टा लगाया जा रहा है, और कोई भी अधिकारी निष्पक्षता से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने मे सक्षम दिखाई नही दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार रामनंदन सनोडिया ने अपने किसी रिश्तेदार को आवंटित पट्टे पर बना मकान उंची कीमत पर बेच दिया है। शिकायतकर्ता ने पुन: उच्चाधिकारियों से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चत करने की मांग की है।

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