Seoni 09 January 2025सिवनी यशो :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने आदतन अपराधी ओमकार गोखले, निवासी शिवाजी वार्ड सिवनी को सिवनी सहित छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले की राजस्व सीमाओं से मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत एक साल की कालावधि के लिए निष्किासित करने के आदेश जारी किए हैं।पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक को जिले की लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला बदर का किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनावेदक के विरूद्ध वर्ष 2002 से सट्टा एक्ट सहित अन्य कुल 58 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा कुल 14 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है किंतु अनावेदक की आपराधिक गतिविधि में सुधार नहीं आया है।