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Dainik Yashonnati
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अवैधानिक कब्जाधारियों को नपा करेगी बेदखल

अवैधानिक कब्जाधारियों को नपा करेगी बेदखल
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नगर पालिका परिषद सदर काम्लेक्स की दुकानों के आवंटन करेगी निरस्त नपा स्वामित्व की संपत्ति लीज पर लेकर मनमानी करने वाले कब्जाधारियों को 24 घंटे का नोटिस

सिवनी यशो:- मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बुधवारी बाजार स्थित सदर काम्पलेक्स सहित अन्य ऐसे कब्जाधारियों को 24 घंटे का नोटिस जारी किया है जिन्हें नगर पालिका स्वामित्व की दुकान, भवन, काम्पलेक्स की भूमि आवंटित की गयी है परंतु उनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सिवनी नगर पालिका परिषद में पार्षद राजेश राजू यादव, विजय गोलू मिश्रा, सहित कुछ अन्य पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सदर काम्पलेक्स की दुकानों के आवंटन को अवैधानिक बताते हुये कहा था कि काम्पलेस की दुकानों के कब्जाधारियों द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन नहीं किया गया है और पार्षदों ने मांग की थी कि जो कब्जाधारी नियमों का पालन नहीं कर रहे है उनके उन्हें अबैध कब्जाधारी घोषित कर दुकानों की पुन: नीलामी की जाये । उपरोक्त पत्र के बाद सिवनी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सारे प्रकरण को समझने के पश्चात लीज पर दुकान, भवन, एवं भूमि लेने वाले ऐसे कब्जाधारियों को नोटिस जारी किये थो जिसके कोई जबाव प्राप्त नहीं होने पर सिवनी नगर परिषद की ओर से पुन: नोटिस जारी करते हुये 24 घंटे में कब्जे से संबंधित कागजात एवं निर्धारित नियमों के पालन नहीं करने के कारण सहित बकाया राशि जमा करने के निर्देश जारी किये है जो नपा के अगले कार्यदिवस के दिन समयावधि पूर्ण हो जायेगी । जारी नोटिस में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की विभिन्न धारा का पालन नहीं कर रहे है कब्जाधारियों को अवगत कराया गया है कि वे यदि 24 घंटे कब्जे से संबंधित दस्तावेज और नियमों के पालन से संबंधित संतोष जनक जबाव नहीं देगे तो उनके कब्जास्थल को सीज कर लिया जायेगा । नगर पालिका परिषद के काम्पलेक्सों की दुकानों पर नगर पालिका तालबंदी कर सकती है । और कब्जाधारियों को कब्जे से बेदखल करेगी । नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के अंतर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण नियम 1996 एवं 2006 के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2016 के संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 22 भोपाल दिनांक 04 मई 2021 के अनुसार संशोधन नियमो का क्रियान्वयन के तहत एवं प्रभावशील अनुबंध की शर्तो के आपके द्वारा बिना निकाय की अनुमति के निर्माण कार्य, क्रय विक्रय,किराये पर दे दी गयी है तथा व्यवसाय किया जा रहा है । अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन किया जा रहा है । जारी नोटिस में बिना प्रीमियम जमा किये एवं किराया जमा किये बिना पंजीकृत अनुबंध कराये जा रहे है जो नियमो के वितरीत है तथा निर्धारित शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है । सिवनी नगर पालिका परिषद ने नियमो का उल्लघंन करने वाले कब्जेदारों को नोटिस जारी कर सात दिवस के अंदर संबंधित दस्तावेज एवं अपना पक्ष रखने के लिये समय मुकर्रर किया था तथा कहा था कि निर्धारित अवधि में जबाव और तथ्य प्रस्तुत न करने पर शर्तो का उल्लंघन करने वालो को बेदखल करने की कार्यवाही कर उनके आवंटन को निरस्त किया जावेगा ।

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