Mon, 19 Oct 2026 | 01:20:01 PM
Dainik Yashonnati
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डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभाला 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून रवाना होंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन, 19 को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी वरिष्ठजनों के अनुभव से मजबूत होगा संगठन, चंद्रशेखर ने किया आत्मीय संवाद भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से अमित सक्सेना का इस्तीफा आज से सरकारी दफ्तरों में पांच दिन की लगातार छुट्टी! भारी जलसंकट, चलेगा ‘रोको-टोको’ अभियान, पानी बर्बाद किया तो कटेगा नल कनेक्शन! छपारा बस स्टैंड पर चार साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय का निर्माण, महिलाओं को मिलेगी राहत सिवनी में नवजात शिशुओं की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आज भव्य देवी जागरण, भक्ति गीतों से गूंजेगा मंदिर परिसर डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभाला 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून रवाना होंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन, 19 को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी वरिष्ठजनों के अनुभव से मजबूत होगा संगठन, चंद्रशेखर ने किया आत्मीय संवाद भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से अमित सक्सेना का इस्तीफा आज से सरकारी दफ्तरों में पांच दिन की लगातार छुट्टी! भारी जलसंकट, चलेगा ‘रोको-टोको’ अभियान, पानी बर्बाद किया तो कटेगा नल कनेक्शन! छपारा बस स्टैंड पर चार साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय का निर्माण, महिलाओं को मिलेगी राहत सिवनी में नवजात शिशुओं की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आज भव्य देवी जागरण, भक्ति गीतों से गूंजेगा मंदिर परिसर

बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा

बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा
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बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा सिवनी यशो:- नाबालिक पीडि़ता उम्र 15 वर्ष 7 माह के साथ संजू यादव पिता भूरा लाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी पिपरदौन ने जान पहचान का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती दिनांक 3 /6 /2022 को गलत काम किया जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना केवलारी में दर्ज करवाई थी। केवलारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 355/22 धारा ,373(3),506, भादवि, धारा 3,4, पॉक्सो एक्ट, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरान्त अभियोग पत्र माननीय विशेष पॉक्सो कोर्ट मे प्रस्तुत किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी, ने गवाह एव सबूत माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये, तथा अंतिम तर्क के समय विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे बताया कि पीडि़ता एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची है जिसकी सोचने समझने की छमता विकसित नही हुई है। आरोपी के कृत्य से उसके कोमल मन मस्तिष्क मैं बुरा प्रभाव पड़ा है, अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए माननीय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी संजू यादव को दिनांक 12/01/24 को धारा 376(3)भादवि मैं 20 वर्ष की सजा एवम 2 हज़ार रुपये जुर्माना,धारा 3,4पॉक्सो एक्ट मैं 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 2 हज़ार रु जुर्माना, से दंडित किया है तथा 1 लाख रू प्रतिकर राशि पीडि़त को देने का आदेश पारित किया हैं।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/ सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।"

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