पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
शराब और विवाद के बाद लकड़ी से किया था हमला, अदालत ने सुनाई सजा
पत्नी हत्या मामले में उम्रकैद जुन्नारदेव अदालत का बड़ा फैसला
Chhindwara 15 June 2026
छिंदवाड़ा यशो:- पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला लगभग एक वर्ष के भीतर सुनाया गया, जिसे अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।
अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के न्यायाधीश महेन्द्र मांगोदिया ने आरोपी वंशीराम पिता महादू पन्द्राम (45 वर्ष), निवासी ग्राम मडकाढाना को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम मडकाढाना के कोटवार ने थाना नवेगांव पुलिस को सूचना दी थी कि वंशीराम के घर में उसकी पत्नी सरिता का शव पड़ा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि वंशीराम ने सरिता से सम्मेलन में विवाह किया था।
घटना 1 जुलाई 2025 की रात की बताई गई। उस दौरान सरिता मायके जाने की बात कर रही थी। उसने आरोपी से शराब की आदत छोड़ने को कहा और तलाक देने की चेतावनी भी दी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने लकड़ी से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सरिता की आंख, सिर, माथे, कमर और पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कुल 18 गवाहों को अभियोग पत्र में शामिल किया था, जिनमें से 11 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।
न्यायालय ने गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

