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पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवा-युवतियां स्वरोजगार के 50 लाख तक ऋण

   सिवनी यशो:-  सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवा-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित ”स्वरोजगार योजना” अंतर्गत 10 हजार से 50 लाख रू. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत योग्यता का कोई बंधन नहीं है। योजना अंतर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाईन के Samast Portal के माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

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