Mon, 19 Oct 2026 | 07:52:10 PM
Dainik Yashonnati
Breaking News Exclusive
सिवनी के 537 आंगनवाड़ी केंद्रों में तिथि भोज एवं कन्या भोज का आयोजन, पोषण जागरूकता को मिला बढ़ावा जिला भाजपा ने दी शुभकामनाएं, कहा—उत्तराखंड में जनसेवा और सुशासन का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे डॉ. , बोले—देवभूमि की सेवा करना मेरा सौभाग्य नवजातों की मौत के आंकड़े प्रतिशत में बताकर सच्चाई छिपा रहा अस्पताल प्रबंधन: राजा बघेल हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? PWD की लापरवाही से खतरे में राहगीरों की जान अवैध लकड़ी से भरी स्कॉर्पियो जब्त, चालक फरार डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभाला 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून रवाना होंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन, 19 को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी वरिष्ठजनों के अनुभव से मजबूत होगा संगठन, चंद्रशेखर ने किया आत्मीय संवाद सिवनी के 537 आंगनवाड़ी केंद्रों में तिथि भोज एवं कन्या भोज का आयोजन, पोषण जागरूकता को मिला बढ़ावा जिला भाजपा ने दी शुभकामनाएं, कहा—उत्तराखंड में जनसेवा और सुशासन का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे डॉ. , बोले—देवभूमि की सेवा करना मेरा सौभाग्य नवजातों की मौत के आंकड़े प्रतिशत में बताकर सच्चाई छिपा रहा अस्पताल प्रबंधन: राजा बघेल हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? PWD की लापरवाही से खतरे में राहगीरों की जान अवैध लकड़ी से भरी स्कॉर्पियो जब्त, चालक फरार डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभाला 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून रवाना होंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन, 19 को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी वरिष्ठजनों के अनुभव से मजबूत होगा संगठन, चंद्रशेखर ने किया आत्मीय संवाद

दो माह के अंदर मंडी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी, प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में दिया जबाव

दो माह के अंदर मंडी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी, प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में दिया जबाव
शेयर करें:
सिवनी यशो:-प्रदेश सरकार ने मंडी चुनाव की प्रक्रिया दो महीने में प्रारंभ करने की बात उच्च न्यायालय में अपना जबाव प्रस्तुत करते हुये कही है । प्रदेश सरकार को उच्च न्यायालय ने गडारवाड़ा के एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसका जबाव 27 जून को प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को जबाव प्रस्तुत किया है । सरकार ने कहा है कि दो सप्ताह में मंडी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय कर दी। यहाँ बता दें कि मध्यप्रदेश में 2013 में मंडी चुनाव हुए थे जिसका कार्यकाल वर्ष 2017-18 तक था इस समयावधि के पश्चात प्रदेश सरकार को मंडी चुनाव कराना था मंडी अधिनियम के अनुसार अधिकतम चुनाव एक वर्ष तक टाले जा सकते थे परंतु सरकार द्वारा लगातार मंडी चुनाव टाले जाने से 16 नवम्बर 2022 में नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा, राजेश शर्मा, गाडरवारा निवासी पवन कौरव, अभिषेक मेहरा, सज्जाद अली, विजय आहूजा की ओर से हाईकोर्ट जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें मध्यप्रदेश में शीघ्र मंडी चुनाव कराने की मांग की थी। इस पर 21 नवंबर 2022 को सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार, मंडी बोर्ड, चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जबाब मांगा था परंतु सरकार तीन चार सुनवाई के बाद भी जब सरकार जबाव नहीं दे सकी तो कोर्ट ने 12 जून को कड़ा रूख अपनाते हुये 10 हजार रूपये की कास्ट लगाई । जिसके बाद बीते 27 जून को हुई सुनवाई में सरकार ने अपनी ओर से हाईकोर्ट ने जबाब पेश करते हुए जानकारी दी कि मतदाता सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार दो सप्ताह में मंडी के चुनाव की प्रकिया शुरू कर देगी। सरकार की तरफ से इसके लिए दो सप्ताह का समय भी मांगा गया है। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए सरकार के जबाब को रिकार्ड में लेने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पूरे मामले में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी करते हुये तथ्यात्मक दलील देते हुये कहा था कि मंडी अधिनियम की धारा-11 में मंडी समितियों के गठन का प्रावधान है। धारा-13 में मंडी समितियों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार किसी आपातकालीन या विशेष परिस्थिति में ही कम से कम डेढ़ एवं ज्यादा से ज्यादा साढ़े तीन साल तक ही मंडियों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। करीब एक कार्यकाल बीत जाने के बाद भी सरकार मध्यप्रदेश में नए मंडी चुनाव नहीं करा पाई जो अवैधानिक है, चुनाव न कराना मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का हनन है।

Live

लाइव क्रिकेट Score

Live

दैनिक राशिफल Daily

ज्योतिष

जरूरी खबरें