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एक्सपायर कोल्ड्रिंक का जखीरा मिला, 8880 अवैध पानी पाउच मौके पर नष्ट

कोका-कोला एजेंसी, पैक्ड वॉटर सप्लायर और मिठाई एजेंसी पर नोटिस, नमूने भोपाल लैब भेजे

परासिया क्षेत्र में एक्सपायर कोल्ड्रिंक विक्रय पर कार्रवाई, संयुक्त टीम की छापेमारी

Chhindwara January 15, 2026
छिंदवाड़ा यशो:-कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार एवं
एसडीएम परासिया शुभम कुमार यादव के मार्गदर्शन में
राजस्व विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त दल द्वारा
आज परासिया क्षेत्र में
एक्सपायर कोल्ड्रिंक के विक्रय के संबंध में सघन कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान
पशमा इंटरप्राइजेस, चांदामेटा
(परासिया क्षेत्र में कोका-कोला की एजेंसी होल्डर)
के गोदाम में
कोका-कोला ब्रांड की भारी मात्रा में एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स
पाई गईं।

इस संबंध में गोदाम मालि
शसप चौरसिया ने बताया कि

यह सभी एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स
कंपनी को वापस किए जाने हेतु पृथक रखी गई थीं।

टीम द्वारा सभी एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स की
विस्तृत सूची तैयार की गई
और संबंधित एजेंसी को
15 दिवस के भीतर इन्हें कंपनी को लौटाकर
कार्यालय में जानकारी प्रस्तुत करने

के निर्देश दिए गए।

 बिना निर्माण तिथि वाले 8880 पानी पाउच नष्ट

इसी गोदाम में सिवनी जिले से आए 250 एमएल पानी पाउच
की 185 बोरियां पाई गईं,

जिनमें कुल 8880 पाउच मौजूद थे।

इन पाउचों पर निर्माण तिथि अंकित नहीं थी।

यह पाउच मां एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर, लखनवाड़ा (जिला सिवनी)
द्वारा भेजे गए थे।

सभी 185 बोरियों में मौजूद पाउचों को
तोड़कर पानी बहाया गया
तथा बोरियों एवं शेष प्लास्टिक को
नगर पालिका परासिया की गाड़ियों से नष्ट कराया गया।

इस दौरान पानी का नमूना भी परीक्षण हेतु लिया गया।

इसके अतिरिक्त हल्दीराम ब्रांड की सोनपापड़ी से संबंधित
शिकायत पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा
अमोघ एजेंसी, बांधा मोहल्ला, परासिया से
शिकायती बैच नंबर के 02 नमूने संग्रहित किए गए।

संग्रहित सभी नमूनों को
तत्काल परीक्षण हेतु भोपाल स्थित प्रयोगशाला
भेजा गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत
पशमा इंटरप्राइजेस चांदामेटा,

मां एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर लखनवाड़ा (जिला सिवनी)
एवं

अमोघ एजेंसी बांधा मोहल्ला परासिया
के संचालकों को
विभिन्न धाराओं में नोटिस जारी
किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि-

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात
आगे की वैधानिक कार्रवाई

की जाएगी।

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2027/2/HFOOD.pdf

Dainikyashonnati

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