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	<title>Prevention of Corruption Act &#8211; Dainik Yashonati</title>
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	<title>Prevention of Corruption Act &#8211; Dainik Yashonati</title>
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		<title>शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाया जा रहा कॉलेज</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dainik Yashonnati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[छिंदवाड़ा]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
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					<description><![CDATA[मामला चारगांव प्रहलाद का, नायब तहसीलदार ने कहा जांच कर उचित कार्रवाई करेंंगे Chhindwara 04 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा तहसील के अंतर्गत चारगांव प्रहलाद में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किये जाने का मामला सामने आया है। यहां कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत तहसील आफीस में की गई &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>मामला चारगांव प्रहलाद का, नायब तहसीलदार ने कहा जांच कर उचित कार्रवाई करेंंगे</strong></span></h2>
<p>Chhindwara 04 March 2025<br />
<strong>छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा तहसील के अंतर्गत चारगांव प्रहलाद में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किये जाने का मामला सामने आया है। यहां कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत तहसील आफीस में की गई है। शिकायत के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जांच में अतिक्रमण पाया गया तो अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा।</strong></p>
<figure id="attachment_26306" aria-describedby="caption-attachment-26306" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="https://dainikyashonnati.com/college-being-occupied-by-government-land/photo-2-68/" rel="attachment wp-att-26306"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-26306" src="https://dainikyashonnati.com/wp-content/uploads/2025/03/photo-2-1-300x187.jpg" alt="   छिंदवाड़ा यशो:-  छिंदवाड़ा तहसील के अंतर्गत चारगांव प्रहलाद में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किये जाने का मामला सामने आया है। यहां कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत तहसील आफीस में की गई है। शिकायत के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जांच में अतिक्रमण पाया गया तो अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। " width="300" height="187" title="शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाया जा रहा कॉलेज | Dainik Yashonnati"></a><figcaption id="caption-attachment-26306" class="wp-caption-text">शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाया जा रहा कॉलेज</figcaption></figure>
<p><strong>बताया जाता है कि चारगांव प्रहलाद के खसरा नंबर 225 रकबा 0.101 मद छोटे झाड़ का जंगल है जिसमें शेख स्माइल अंसारी पिता शेख वजीर, शेख अफसर अंसारी पिता शेख वजीर द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। जबकि कॉलेज का निर्माण कर रहे शेख स्माइल का कहना है कि उन्होने किसी तरह का शासकीय जमीन पर कब्जा नहीं किया है।</strong></p>
<p><strong>बल्कि जिस ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए ठेका दिया गया था उसके द्वारा चोरी करने और घटिया निर्माण कार्य किये जाने के कारण उसका काम बंद कर दिया गया हो सकता यह उन्हें द्वारा किया जा रहा हो। उन्होने बताया कि यहां कॉलेज के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। बहरहाल क्षेत्र के ग्रामीणों का भी कहना है कि यदि जहां निर्माण किया जा रहा है उसका सीमांकन कर जांच की जाए तो शासकीय जमीन निकलेगी। कुछ दिन पूर्व खजरी मार्ग पर शासकीय भूमि में बनी दुकान एवं पेट्रोल पंप की शिकायत पर प्रशासन द्वारा दुकानों तोड़ी गई और पेट्रोल पंप को लेकर जांच की जा रही है जिसकी पर भी बड़ी कार्रवाई की संभावना है। </strong><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>इनका कहना </strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>जिस जमीन पर कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। </strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>इन्द्राशन तुराली, नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा</strong></span></p>
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		<title>अरबों की जमीन हड़प गये प्रभावशाली नेता, दरगाह अध्यक्ष का आरोप</title>
		<link>https://dainikyashonnati.com/effective-leader-dargah-president-accused-of-billions-of-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dainik Yashonnati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[सिवनी]]></category>
		<category><![CDATA[Collector Seoni Ms. Sanskriti Jain]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention of Corruption Act]]></category>
		<category><![CDATA[revenue Department]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Minister Karan Singh Verma]]></category>
		<category><![CDATA[Seoni district]]></category>
		<category><![CDATA[seoni division]]></category>
		<category><![CDATA[seoni news]]></category>
		<category><![CDATA[wakf]]></category>
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					<description><![CDATA[ज्यारत दरगाह के अध्यक्ष शफीक पटेल एवं भाजपा अल्पसंख्यक नेता जरदारी ने लगाये आरोप Seoni 14 February 2025 सिवनी यशो:- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी किये है । इस आदेश के बाद जिले में वक्फ की बड़ी संपत्ति शासकीय रिकार्ड में नहीं होने से &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ज्यारत दरगाह के अध्यक्ष शफीक पटेल एवं भाजपा अल्पसंख्यक नेता जरदारी ने लगाये आरोप</strong></span></h2>
<p><strong>Seoni 14 February 2025</strong><br />
<strong>सिवनी यशो:- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी किये है । इस आदेश के बाद जिले में वक्फ की बड़ी संपत्ति शासकीय रिकार्ड में नहीं होने से समाज के जानकार शासन से मांग कर रहे है कि कूट रचित दस्तावेजो की जाँच कर वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । दरगाह ज्यारत मोहम्मद शाह वली सिवनी के अध्यक्ष शफीक पटेल एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री मो. आशिफ जरदारी सहित समाज के जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि राजपत्र 01 अप्रैल 1983 में प्रकाशित जमीन एवं शासकीय अन्य दस्तावेजो के साथ वक्फ बोर्ड भोपाल के रिकार्ड में दर्ज भूमियों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तथा वक्फ की जमीनों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये ।</strong></p>
<p><strong>उन्होंने बताया है कि दरगाह ज्यारत मोहम्मद शाह वली के साथ जिले की अन्य दरगाहों की सैकड़ो एकड़ जमीनो पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों से सांठ गाँठ कर अतिक्रमण किया है और इन जमीनों को मोटी रकम लेकर अन्य व्यक्तियों को बेचा भी गया है । इसकी सूक्ष्मता से जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा वक्फ की जमीनों को सुरक्षित किया जाये। वक्फ के रिकार्ड के अनुसार जो जमीने वक्फ की है उनकी खरीदी बिक्री एवं निर्माण कार्यो पर रेाक लगायी जाये ।</strong></p>
<p><strong>सिवनी बड़ी ज्यारत जिसे दरगाह मोहम्मद शाह वली ग्राम ज्यारत के नाम से जाना जाता है। दरगाह का पंजीयन क्रमांक 30 / 60 है, जिसकी वक्फ आई.डी. क्रमांक 400030 पर यह जमीन 143.955 हेक्टयर है। इसी प्रकार दरगाह पीर सम्राट शाह ज्यारत छपारा कलाँ राजपत्र पंजीयन क्रमांक 209 वक्फ आई डी क्रमांक 400020 में 78.506 हेक्टयर भूमि दर्ज है । जिनमें ईदगाह ग्राम ज्यारत राजपत्र क्रमांक 56, मस्जिद ग्राम ज्यारत राजपत्र क्रमांक 57, कब्रिस्तान राजपत्र क्रमांक 58 मौलवी हसन अली शाह राजपत्र क्रमांक 164 सीर दीवान, कब्रस्तान एवं मजार सूफी साहब राजपत्र क्रमांक 165 ग्राम सीर दीवान की भूमियाँ भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड से गायब है । यह भूमियाँ शासकीय रिकार्ड से तो गायब है ही और भी वक्फ की भूमियाँ शासकीय रिकार्ड से गायब हो चुकी है । इन भूमियों को राजस्व और वक्फ के अधिकारी कर्मचारियों से सांठ गाँठ कर शासकीय रिकार्ड से गायब कराने के आरोप वक्फ से जुड़े रहे पदाधिकारियों और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा लगाये जा रहे है ।</strong></p>
<p><strong>जानकार बताते है कि वक्फ की संपत्ति राजपत्र में प्रकाशित हुई है परंतु इन संपत्तियों को कांग्रेस शासन काल में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा वक्फ एवं राजस्व के कर्मचारियों अधिकारियों से सांठ गांठ कर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये कब्जे में लेकर व्यक्तिगत नामों पर दर्ज करा ली गयी है ।</strong></p>
<p><strong>यहाँ बता दें कि शासन और वक्फ बोर्ड भोपाल से अनेक बार सिवनी वक्फ की जमीनों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिये परंतु आज दिनंाक तक प्रमाणित दस्तावेजो के बाद भी राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया गया और यहाँ वक्फ की जमीन पर सांठ गांठ कर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपना नाम दर्ज कराकर जमीनों को खुर्द बुर्द करने का गोरखधंधा किया है ।</strong></p>
<p><strong>वक्फ कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों एवं दरगाह कमेटियों के सदस्यों का कहना है कि जो शासकीय प्रमाणित दस्तावेज उनके पास मौजूद है उसके अनुसार वक्फ की सैकड़ो एकड़ जमीन प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने नाम पर कराकर उनका व्यवसायिक उपयोग करते हुये उन्हें विक्रय कर दिया है । धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वक्फ की इन संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिये वक्फ बोर्ड, जिला प्रशासन और स्थानीय दरगाह कमेटियों की जिम्मेदारी है परंतु इन भूमियो पर नाजायज कब्जा होते रहा और राजस्व के जिम्मेदार तथा वक्फ बोर्ड भोपाल के कुछ कर्मचारी वक्फ जमीनो के रिकार्ड से छेड़छाड़ करते रहे है और वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओ को सौपते रहे । बताते है कि वक्फ में एक लिपिक मोहम्मद जकरिया अंसारी जो लंबे समय से जबलपुर संभाग का काम देख रहे है वह सिवनी के वक्फ संबंधी भू माफियाओं से मधुर संबंध रखते है और भोपाल वक्फ बोर्ड में कोई शिकायत करने जाता है तो उसकी तत्काल जानकारी सिवनी उनके द्वारा भेज दी जाता है ।</strong></p>
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		<item>
		<title>आबकारी सहायक आयुक्त को साढ़े तीन लाख रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा </title>
		<link>https://dainikyashonnati.com/lokayukta-caught-excise-assistant-commissioner-taking-bribe-of-rs-3-5-lakh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dainik Yashonnati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[सिवनी]]></category>
		<category><![CDATA[Bribe]]></category>
		<category><![CDATA[Excise Assistant Commissioner]]></category>
		<category><![CDATA[Lokayukta]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention of Corruption Act]]></category>
		<category><![CDATA[Shailesh Kumar Jain]]></category>
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					<description><![CDATA[शराब ठेकेदार से हर महिने  पाँच लाख रूपये की रिश्वत की मांग, सहायक आयुक्त के साथ ही सहायक जिला आबकारी भी बने आरोपी  सिवनी 12 नवबंर 2024 सिवनी यशो:- लोकायुक्त जबलपुर उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवडे (Lokayukta Jabalpur Deputy Superintendent of Police Dilip Jharwade)   की टीम ने आबकारी  सहायक आयुक्त शैलेश कुमार जैन  (Excise Assistant Commissioner &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #0000ff;">शराब ठेकेदार से हर महिने  पाँच लाख रूपये की रिश्वत </span><span style="color: #0000ff;">की </span><span style="color: #0000ff;">मांग,<span style="color: #008080;"> सहायक आयुक्त के साथ ही सहायक जिला आबकारी भी बने आरोपी </span></span></strong></h2>
<div><strong>सिवनी 12 नवबंर 2024</strong></div>
<div><strong>सिवनी यशो:- लोकायुक्त जबलपुर उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवडे <span style="font-size: 14px; color: var(--body-color);">(Lokayukta Jabalpur Deputy Superintendent of Police Dilip Jharwade)  </span> की टीम ने आबकारी  सहायक आयुक्त शैलेश कुमार जैन  <span style="font-size: 14px; color: var(--body-color);">(Excise Assistant Commissioner Shailesh Kumar Jain) </span>एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया <span style="font-size: 14px; color: var(--body-color);">(Assistant District Excise Officer Pawan Kumar Jharia) </span>को साढे तीन लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा तथा आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम <span style="font-size: 14px; color: var(--body-color);">(Prevention of Corruption Act) </span>के तहत कार्यवाही की है। आबकारी विभाग भ्रष्ट गतिविधियों का केन्द्र है यह बात किसी से छुपी नहीं है पूरे जिले में शराब ठेकेदार (liquor contractor) अवैध रूप से मदिरा का व्यापार करते है । जिस ठेकेदार से आबकारी विभाग उपकृत होता है उस ठेकेदार की शराब अन्य क्षेत्र के ठेकेदार के व्यापारिक क्षेत्र में बिकवाई जाती है । जानकारी तो यह भी है कि अन्य जिलों के ठेकेदारों की मदिरा की खपत भी आबकारी विभाग के अधिकारी सांठ गाँठ कर कराते है । </strong></div>
<div><strong>इसी प्रकार से मदिरा ठेकेदार राकेश कुमार साहू को परेशान किया जाता रहा है । मदिरा ठेकेदार राजेश साहू को दुकानों के सुचारू और नियमों को ताक पर रखकर संचालन के एवज में रिश्वत की मांग की रही है यहाँ बतादे कि राकेश साहू के जिले में सिंडिकेट गु्रप <span style="font-size: 14px; color: var(--body-color);">(Syndicate Group) </span>है जिसके तहत नौ दुकाने आती है । </strong></div>
<div><strong>इन नौ दुकानों के सुचारू और नियमों को ताक पर रखकर संचालन तथा अन्य क्षेत्र के ठेकेदारों की उसके व्यापारिक क्षेत्र में बिक रही अवैध मदिरा को रोकने के नाम पर उससे पाँच लाख रूपये मासिक रिश्वत की मांग की जाती रही है । </strong></div>
<div><strong>मदिरा ठेकेदार राकेश साहू ने आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत की शिकायत लोकायुक्त को लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन किया और टीम के साथ जब घेराबंदी की तो पाया कि सहायक आयुक्त शैलेश जैन रिश्वत की राशि 3,50,000 /-(तीन लाख पचास हजार रूपये) पवन कुमार झारिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी को देने के लिये कहा । </strong></div>
<div><strong>लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को विदेशी मदिरा भंडारगृह में पवन कुमार झारिया को रिश्वत (Bribe) की राशि 3,50,000 /-(तीन लाख पचास हजार रूपये) लेते हुये पकड़कर । पवन कुमार झारिया सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आयुक्त शैलेश कुमार जैन को आरोपी बनाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है! लोकायुक्त जबलपुर की इस टीम में उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवडे, इंस्पेक्टर मंजू किरण तिर्की, इंस्पेक्टर कमल सिंह उईके, इंस्पेक्टर नरेश बेहरा एवं 5 अन्य सदस्य शामिल थे । </strong></div>
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		<item>
		<title>रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 वर्ष का कारावास और पाँच हजार का अर्थदंड</title>
		<link>https://dainikyashonnati.com/patwari-who-took-bribe-gets-4-years-imprisonment-and-fine-of-rs-5000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dainik Yashonnati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 18:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[सिवनी]]></category>
		<category><![CDATA[Bribe]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[keolari]]></category>
		<category><![CDATA[Lokayukta]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention of Corruption Act]]></category>
		<category><![CDATA[rigorous imprisonment]]></category>
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					<description><![CDATA[   सिवनी यशो:- नमांतरण के पश्चात बही में नाम गलत दर्ज हो गया था जिसे सुधारने के लिये केवलारी में पदस्थ पटवारी द्वारा रामदयाल पंचेश्वर से रिश्वत (Bribe) की मांग की जा रही थी । रामदयाल पंचेश्वर ने लोकायुक्त (Lokayukta ) को शिकायत कर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वा दिया था । इस &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>   सिवनी यशो:- नमांतरण के पश्चात बही में नाम गलत दर्ज हो गया था जिसे सुधारने के लिये केवलारी में पदस्थ पटवारी द्वारा रामदयाल पंचेश्वर से रिश्वत (Bribe) की मांग की जा रही थी । रामदयाल पंचेश्वर ने लोकायुक्त </strong><span class="Y2IQFc" lang="en">(Lokayukta ) </span><strong>को शिकायत कर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वा दिया था । इस मामले की न्यायालय (Court) ने सुनवाई करते हुये रिश्वत मांगने वाले पटवारी दीपक गेडाम को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास </strong><span class="Y2IQFc" lang="en">(rigorous imprisonment) </span><strong>एवं 5,000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम </strong><span class="Y2IQFc" lang="en">(Prevention of Corruption Act) </span><strong>1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित (fined) किया गया हैं।</strong></p>
<p><strong> जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया है कि पूरा मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी रामदयाल पंचेश्व र पिता अन्नीवलाल पंचेश्ववर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम खेररांजी, तहसील केवलारी ने लोकायुक्त् कार्यालय जबलपुर में जाकर दिनांक 31.01.2017 को शिकायत की थी कि हम चार भाईयों में जमीन का बटवारा हो गया हैं, बही में मझले भाई रामूलाल के नाम की जगह रामलाल और मेरे नाम की जगह दल्लू लिख गया हैं, बही में जमीनी रिकार्ड में नाम संशोधन करवाने के लिए वह पटवारी दीपक गेडाम पिता स्व. रूपचंद गेडाम, उम्र 52 वर्ष, पटवारी हल्का नं. 36, केवलारी, जिला सिवनी के पास गया तो पटवारी ने इस कार्य के एवज में रिश्वत मांग रहा हैं। मैं पटवारी को रिश्वत देना नहीं चाहता एवं उन्हे रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूँ। दिनांक 01.02.2017 को लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पटवारी दीपक गेडाम को प्रार्थी से 8,000 रू. रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा था एवं कार्यवाही करते हुए उन्हे गिरफ्तार किया था।</strong></p>
<p><strong>आरोपी दीपक गेडाम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 23/2017, धारा 7, 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय श्रीमान खालिद मोहतरम अहमद, विशेष न्यायालय की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से रमेश उइके, विशेष लोक अभियोजक/उप-संचालक अभियोजन एवं अनिल माहोरे, वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये, अभियोजन के द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय खालिद मोहतरम अहमद, विशेष न्यायाधीश, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा दिनांक 06/07/2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी दीपक गेडाम पिता स्व. श्री रूपचंद गेडाम, उम्र 52 वर्ष, पटवारी हल्का नं. 36, केवलारी, जिला सिवनी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।</strong></p>
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