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अवैध कालोनाईजरों पर आक्रमक छिंदवाड़ा नगर निगम

साढे तीन एकड में काट रहे थे अवैध कॉलोनी, एक और एफ आई आर हुई दर्ज
केवल दो ही रजिस्ट्री पर हो गयी

   छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा नगरपालिक निगम अवैध कालोनाईजरों के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाएं हुयं है और पिछले दिनों नगर पालिका निगम द्वारा पाँच अवैध कालोनियों के विरूद्ध एफ आई आर करायी गयी है और क्रम लगातार जारी है । नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की सीमा अंतर्गत वार्ड नंबर 16 सिवनी प्राणमोती स्थित भूमि खसरा नं. 47/2/1/1/1 रकबा 1.591 हेक्टेयर भूमि पर भू स्वामी दुर्जन पंद्राम पिता किसनलाल पंद्राम द्वारा विकास की अनुमति लिए बिना अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो में काटकर उक्त भूखण्डों को विक्रय कर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किया गया। इस कृत्य हेतु जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एवं नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के आदेश पर संबंधित के विरुद्ध कुंडीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दुर्जन पंद्राम ने यह अवैध कॉलोनी टोटल साढे तीन एकड में काटी है । इस जमीन में अभी तक केवल दो रजिस्ट्री ही की गई है ।

पंजीयन विभाग के अनुसार सन् 2024 को सिर्फ दो ही रजिस्ट्री की है जिसमें 11 जून को राजकुमारी बरकडे को 1 हजार वर्गफुट की रजिस्ट्री की गई है वहीं दूसरी रजिस्ट्री 1 जुलाई को सोनवती उईके को 15 सौ वर्गफुट की रजिस्ट्री की गई है। वहीं विभाग के माने तो रजिस्ट्री करने के लिए विभाग को खसरा की जरूरत होती है वह किसी को मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसे राजस्व की हानि होती है ।

अभी तक तक चौदह कॉलोनी हो चुकी अवैध घोषित

नगर निगम द्वारा बडी कार्यवाही कर अवैध कॉलोनाईजर पर एफआईआर दर्ज करवाकर अभी तक चौदह कॉलोनी अवैध घोषित कर चुकी है । वहीं कुछ दिनों पहले मौजा पोआमा खसरा नं. 282/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 हे0 भूमि, कमलेश गुप्ता पिता श्रवण गुप्ता निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 336/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.250 हे0 भूमि एवं निशाउदीन पिता गयासउदीन निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 95/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।

भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा बुधवार को दिनेश कुमरे पिता राजाराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खसरा नं. 282/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 हे0 भूमि, कमलेश गुप्ता पिता श्रवण गुप्ता निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 336/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.250 हे0 भूमि एवं निशाउदीन पिता गयासउदीन निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 95/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म0प्र0 कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।

चार अवैध कॉलोनियों के संबंध में छ: लोगो पर पहले दर्ज हो चुकी एफआईआर

अवैध कालोनी के मामले में पहले से ही प्रशासन आक्रामक रूख अपनायें हुए है इस प्रकरण के पहले चार अवैध कॉलोनियों के संबंध में छ: लोगो पर पहले दर्ज हो चुकी जो इस प्रकार है- 1. मोहम्मद जैद अहमद पिता फिरोज मंसूरी, 2. दानिश खान पिता शराफत खान, 3. सुनील कराड़े पिता काशीनाथ कराड़े, 4. रायसिंह पिता महतू, 5. श्रीराम पिता महतू, 6. गोपाल पिता महतू।

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