मध्यप्रदेशराजनीतिव्यापारसिवनी
पंचायत उप-निर्वाचन, यहाँ बंद रहेगा मदिरा का विक्रय
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा पंचायत उप-निर्वाचन 2024 के मद्देनजर दिनांक 11 सितम्बर 2024 को मतदान एवं मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकान उगली-ए एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान उगली-बी तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान खवासा एवं रिवरबुड रिसोर्ट एफ एल-3दक½ को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व दिनांक 09 सितम्बर 2024 को शाम 03 बजे से 11 सितम्बर 2024 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा द1½ के अनुसार ग्राम पंचायत उगली एवं खवासा की भौगोलिक सीमा में शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।





