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होटल-रिजॉर्ट की रसोई में मिलीं गंभीर खामियां

खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9 प्रतिष्ठानों को थमाए सुधार नोटिस

सिवनी में 9 होटल-रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

Seoni 15 September 2026
सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 13 एवं 14 सितंबर को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का विशेष निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान 9 होटल एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, जहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आईं।

जंगल कैंप रिजॉर्ट में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली

14 सितंबर को रूखंड स्थित जंगल कैंप रिजॉर्ट के निरीक्षण में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ एक ही स्थान पर रखे मिले। खाद्य सामग्री जमीन के सीधे संपर्क में पाई गई। निरीक्षण के दौरान कुछ एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी मिली।

वनराज रिजॉर्ट में लाइसेंस समेत कई खामियां

वनराज रिजॉर्ट, खवासा के निरीक्षण में अधिकृत खाद्य लाइसेंसधारी नहीं पाया गया। आटा, चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री की बोरियां जमीन के संपर्क में रखी थीं। नॉनवेज खाद्य पदार्थों की खरीदी के निर्धारित प्रारूप में बिल भी उपलब्ध नहीं थे।

इसके अलावा एक्सपायरी खाद्य सामग्री के पृथक्करण, वेस्टेज डिस्पोजल, शिकायत पंजी और क्लीनिंग शेड्यूल की उचित व्यवस्था नहीं मिली।

द सोल ट्री रिजॉर्ट की रसोई में भी मिली अव्यवस्था

द सोल ट्री रिजॉर्ट, कोहका की रसोई में खाद्य सामग्री और मसाले अव्यवस्थित मिले। मीट प्रोसेसिंग एरिया में स्वच्छता का अभाव पाया गया। यहां एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी मिली। खाद्य हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे।

न्यू हिमांशु रेस्टोरेंट में सफाई व्यवस्था पर सवाल

न्यू हिमांशु रेस्टोरेंट, खवासा में किचन एवं फर्श की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिली। खाद्य सामग्री खुली अवस्था में रखी गई थी। कर्मचारियों द्वारा हेयर कैप और एप्रिन का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था।

इसके अलावा रणजी मिष्ठान, आशुतोष रेस्टोरेंट, वीरा ढाबा एंड रेस्टोरेंट, अमानत ढाबा एवं कैमिली रेस्टोरेंट तथा कुबेर रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया।

नियमों की अनदेखी पर सुधार सूचना पत्र जारी

निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सोनू तिवारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं उपभोक्ता स्वास्थ्य से जुड़े मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिले में औचक निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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