छिंदवाड़ाधर्मनरसिंगपुरबालाघाटमंडलामध्यप्रदेशराजनीतिसिवनी

परम्परागत मिट्टी से ही करें मूर्ति निर्माण

प्राकृतिक जल स्त्रोंतो में न करें मूर्तियों का विसर्जन

सिवनी यशो:- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा-144 के अंतर्गत परम्परागत मिट्टी से ही मूर्ति का निर्माण करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार परम्परागत मिट्टी को छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से बनाई जाने वाली गणेश/दुर्गा प्रतिमाओं के उत्पादन तथा विक्रय एवं बाहर ले जोन या बाहर से लाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा आमजनों से गणेशजी /दुर्गाजी की मूर्तियों का विसर्जन प्राकृतिक जल स्त्रोंतो में न करने की अपील करते हुए, निकाय द्वारा तैयार किए गए मूर्ति विसर्जन कुण्ड/ स्थल में ही मूर्ति विसर्जन करने की बात कही है।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button