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वैध खाद्य लाइसेंस के बिना मांस-मछली विक्रय करने वालों पर हुई कार्यवाही

सिवनी यशो:- कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग, स्थानीय निकाय एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा मटन मार्केट का सतत निरीक्षण किया जा रहा है तथा खुले में मांस मछली विक्रय करने वाले व्यवसायियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में मंगलवार विगत दिवस ग्राम आदेगांव, गनेशगंज, लखनादौन एवं बरघाट में मांस मछली दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में साफ-सफाई की कमी एवं अस्वच्छ स्थिति में चिकन रखने एवं विक्रय करने के कारण 25 किलो चिकन को मौके पर नष्ट करवाया गया साथ ही चिकन के 3 नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी कड़ी में बिना वैद्य खाद्य लाइसेंस, बिना पंजीयन के मांस-मछली विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 56 के अंतर्गत 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर व्यवसासियों को सुधार सूचना पत्र जारी किए गए। साथ ही दल द्वारा तहसील बरघाट में मांस मछली विक्रय करने संबंधी लाइसेंस हेतु कैंप लगाकर व्यवसायियों से आवेदन प्राप्त किए गए।

Dainikyashonnati

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