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पंकज ठाकुर की अंधी हत्या का खुलासा, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

सिवनी यशो :- भैरोगंज निवासी पंकज ठाकुर की अंधी हत्या के मामले का सिवनी पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती श्रद्धा सोनकर के मार्गदर्शन में की गई।

घटना का विवरण

दिनांक 18 दिसंबर 2025 को सुबह मुंगवानी रोड, सिवनी स्थित एक निर्माणाधीन मकान में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान पंकज ठाकुर निवासी महाराज बाग, सिवनी के रूप में हुई। मौके पर देहाती मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट एवं परिजनों के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1001/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज

पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र के आधार पर जांच शुरू की। जांच में राहुल ठाकुर निवासी ग्राम गाडरवाडा संदेही पाया गया, जो घटना के दिन मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था और घटना के बाद से मोबाइल बंद कर फरार था। वह मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था।
दिनांक 25 दिसंबर 2025 को राहुल ठाकुर को दस्तयाब किया गया, जिसके साथ उसका साथी कमलेश बंदेवार भी मौजूद था।

सट्टेबाजी बना हत्या की वजह

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रिकेट सट्टे के आदी हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को उन्होंने सट्टा खेलने के लिए मृतक से 1,500 रुपये उधार लिए थे, जिसके बदले कमलेश की चांदी की चेन पंकज के पास रखी गई थी, लेकिन सट्टे में रकम हार गए।
अगले दिन 17 दिसंबर 2025 को फुटबॉल स्टेडियम के पास फिर मुलाकात हुई, जहां आरोपियों ने मृतक से 2,500 रुपये और मांगे तथा शराब पिलाने व मैच जीतने पर 3,000 रुपये लौटाने का आश्वासन दिया। पंकज ने फोन-पे से 1,700 रुपये ट्रांसफर किए और 800 रुपये नगद दिए।

निर्माणाधीन भवन में की गई हत्या

तीनों ने मुंगवानी रोड स्थित एडवोकेट राज गोस्वामी के निर्माणाधीन मकान में बैठकर शराब पी। शराब के बाद जब पंकज ने अपने कुल 4,500 रुपये वापस मांगे और शिकायत की बात कही, तो दोनों आरोपियों ने आवेश में आकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
आरोपियों ने हत्या के बाद मृतक की सोने की अंगूठी और जेब में रखे 4,500 रुपये निकालने की भी स्वीकारोक्ति की। इस आधार पर प्रकरण में धारा 315 एवं 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

आरोपी व आगे की कार्रवाई


दिनांक 26 दिसंबर 2025 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि बरामदगी एवं अन्य तथ्यों का खुलासा किया जा सके।

गिरफ्तार आरोपी :

राहुल ठाकुर, पिता राजेश ठाकुर, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम गाडरवाडा थाना बंडोल, हाल पता भैरोगंज सिवनी
कमलेश बंदेवार, पिता भरत बंदेवार, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पटपडा थाना उमरेठ जिला छिंदवाड़ा, हाल डी.पी. चतुर्वेदी कॉलेज के पीछे सिवनी

विशेष भूमिका

इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली श्री सतीश तिवारी, उनि दयाराम शरणागत, राहुल काकोडिया, नीरज दुबे (डीएसबी), सउनि जसवंत ठाकुर, संतोष बेन, देवेन्द्र जैसवाल (सायबर), प्रधान आरक्षक एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही थाना प्रभारी परासिया (छिंदवाड़ा) एवं स्टाफ का भी सहयोग रहा।

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