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सिवनी विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन में रखी याचिकाएँ

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Dainik Yashonnati / Feb 19, 2026 06:13 pm / Post views : 441

सिवनी विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन में रखी याचिकाएँ
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Seoni 19 February 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जनहित मुद्दों पर याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें शालाओं के भवनों का संधारण, सिंचाई जलाशयों की नहरों की मरम्मत, परिवहन बस सेवा में लगेज की अनुमति, सी.एम. सुगम परिवहन सेवा का संचालन तथा मार्ग निर्माण एवं हाई स्कूलों के हायर सेकेंडरी में उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

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शाला भवनों के संधारण पर सरकार का जवाब

विधायक द्वारा शालाओं के भवनों के संधारण से संबंधित प्रश्न के उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 44 जीर्णशीर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में से 5 नवीन भवन स्वीकृत किए गए हैं। शेष भवनों के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में शामिल हैं, जिनका निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कोई भी शासकीय हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में नहीं है। शालाओं की अधोसंरचना के अनुरक्षण हेतु जिले को 25 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर बजट उपलब्धता और सक्षम समिति की स्वीकृति से अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्य किए जाते हैं।

सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 32 अतिरिक्त कक्ष, 203 शालाओं में बाउंड्रीवाल तथा 193 शालाओं में मरम्मत कार्यों का चिन्हांकन किया गया है। इन कार्यों की समय-सीमा बजट स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

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नहरों की मरम्मत पर जल संसाधन मंत्री का पक्ष

सिंचाई जलाशयों की नहरों की मरम्मत से संबंधित प्रश्न के उत्तर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि नहरों में जल प्रवाह के दौरान होने वाला रिसाव व्यर्थ जल बहाव की श्रेणी में नहीं आता, अतः इसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता।

उन्होंने बताया कि रबी मौसम से पूर्व नहरों की मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य 18 अगस्त 1999 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया जाता है।

बस सेवा में लगेज अनुमति और कार्रवाई

परिवहन बस सेवा में लगेज की अनुमति को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1994 के नियम 78 के तहत निर्धारित मात्रा के अनुसार मंजिली वाहनों में यात्रियों के लगेज के अतिरिक्त माल ले जाने की अनुमति है।

वर्ष 2025-26 से प्रश्न दिनांक तक नियमों के उल्लंघन पर इंदौर में 78 चालान कर 3,91,000 रुपये, ग्वालियर में 21 चालान कर 8,02,500 रुपये तथा झाबुआ में 31 चालान कर 3,33,500 रुपये का राजस्व वसूला गया है। वाहन चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाती है।

सी.एम. सुगम परिवहन सेवा और नए मार्ग

सी.एम. सुगम परिवहन सेवा के संचालन की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध कर पीपीपी मॉडल पर बसों का संचालन किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। आधुनिक वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही सिवनी से विभिन्न शहरों के लिए मार्ग तय किए जाएंगे।

मार्ग निर्माण और स्कूल उन्नयन की मांग

इसके अतिरिक्त विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरी में बोडरानी से नवलगांव मार्ग निर्माण, ग्राम कलारबांकी शासकीय हाई स्कूल तथा ग्राम गोरखपुर शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किए जाने संबंधी याचिकाएँ भी सदन में प्रस्तुत कीं।

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