अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR
गोदाम में मिलीं DAP की 184 बोरियां, यूरिया और कैल्शियम सल्फेट भी बरामद; कीटनाशक व खरपतवारनाशक के दस्तावेज नहीं मिलने पर बंजारी कृषि केंद्र का लाइसेंस लंबित
सिवनी में अवैध खाद भंडारण पर FIR, 262 बोरी उर्वरक मिला
Seoni, 16 October 2026
सिवनी यशो:- जिले में अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक के भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। लखनादौन थाना क्षेत्र के सिहोरा में की गई जांच के दौरान एक भवन में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण मिला, जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, बंजारी कृषि केंद्र में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक के दस्तावेज नहीं मिलने पर उसके उर्वरक लाइसेंस को लंबित कर दिया गया।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिले में उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता, भंडारण और वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार सहायक संचालक कृषि पवन कुमार कौरव, बी.आर. आठया तथा कृषि विस्तार अधिकारी सचिन बामने के दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर गोपाल प्रसाद गोल्हानी के भवन का निरीक्षण किया। बताया गया कि भवन टेकसिंह गोलानी, निवासी सिहोरा को किराये पर दिया गया था।

निरीक्षण के दौरान भवन में उर्वरक भंडारित मिला, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद संयुक्त संचालक कृषि, जबलपुर संभाग द्वारा गठित जांच दल ने भी मौके पर पहुंचकर भंडारित उर्वरक की जांच की। भवन का ताला खुलवाकर पंचनामा तैयार किया गया और मौके पर उपलब्ध उर्वरक का विवरण दर्ज किया गया।
भवन में मिलीं DAP की 184 बोरियां
जांच के दौरान भवन में विभिन्न कंपनियों के उर्वरक की कुल 262 बोरियां पाई गईं। इनमें पीपीएल कंपनी की 149 बोरी डीएपी, आईपीएल कंपनी की 35 बोरी डीएपी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की 36 बोरी यूरिया तथा मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की 42 बोरी कैल्शियम सल्फेट शामिल हैं।
जांच दल ने टेकसिंह गोलानी की उपस्थिति में संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। नमूनों की जांच के बाद उर्वरकों की गुणवत्ता संबंधी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, दस्तावेजों के अभाव में भंडारण को अवैध पाए जाने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
बंजारी कृषि केंद्र के कीटनाशक के दस्तावेज भी नहीं मिले
कृषि विभाग की टीम ने सिहोरा स्थित बंजारी कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान संचालक सौरभ गोल्हानी निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में प्रतिष्ठान की जांच कर उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जांच के दौरान 20.15 लीटर कीटनाशक तथा 77.5 किलोग्राम खरपतवारनाशक के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर विभाग ने बंजारी कृषि केंद्र, सिहोरा का उर्वरक लाइसेंस लंबित कर दिया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज
कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद टेकसिंह गोल्हानी एवं सौरभ गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के संबंधित प्रावधानों के तहत थाना लखनादौन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिले में कृषि आदानों के अवैध भंडारण और बिना आवश्यक दस्तावेजों के उनके रखरखाव के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से कृषि विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उर्वरक एवं कीटनाशक संबंधी नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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