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कलेक्ट्रेट परिसर में 4 से अधिक लोग एकत्रित हुए तो होगी कार्यवाही, धारा 144 लागू

मंडला यशो:- कलेक्ट्रेट परिसर में चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कलेक्टर ने धारा 144 लगाने के निर्देश गुरूवार को जारी कर दिए हैं। हालांकि ये आदेश अचानक क्यों जारी किए गए इसकी जानकारी सामने नहीं आई है वहीं सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कलेक्ट्रेट मार्ग में विभिन्न शासकीय कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी-अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो समय-समय में रैली निकालकर भीड़ के रूप में कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे।

ये हुए आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कार्यालय कलेक्टर परिसर जिला मंडला में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत एक ही स्थान पर 4 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होना प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर मण्डला में विभिन्न संगठनों, धार्मिक, सामाजिक जुलूस के प्रदर्शन, धरना, रैली आदि के प्रयोजन में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र होने में प्रतिबंध रहेगा।

ये माने जा रहे कारण

गुरूवार को भी ग्राम ठेभा से बड़ी संख्या में ग्रामीण सचिव को हटाने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए थे इस दौरान ग्रामीणों ने यहां कलेक्टर की गाड़ी भी रोक ली थी संभवत: इन्हीं सब कारणों से कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ एकत्रित करने पर अब कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश का असर कलेक्ट्रेट परिसर में जमा उन माफियाओं पर भी होगा जो खनिज कार्यालय के सामने बैठकर खनिज अधिकारी, इंसपेक्टरों पर नजर बनाए रहते हैं जैसे ही अधिकारी, इंसपेक्टर कार्यालय से बाहर निकलते हैं, जिले भर में जगह-जगह अवैध रूप से खनिज उत्खनन-परिवहन कर रहे माफिया अधिकारियों, इंसपेक्टरों के वाहनों का पीछा करते हैं इस संबंध में पूर्व में खनिज अधिकारी द्वारा पुलिस को भी सूचना दी गई थी लेकिन अभी भी खनिज माफियाओं का डेरा खनिज कार्यालय के सामने लगा रहता है कलेक्टर द्वारा जारी किए गए 144 की धारा के निर्देश का फायदा कम से कम खनिज अधिकारियों को जरूर मिलेगा क्योंकि अब खनिज माफिया कम से कम कलेक्ट्रेट परिसर में जमा नहीं रह पाएंगे।

Dainikyashonnati

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