क्राइममध्यप्रदेशसिवनी

फरार अभियुक्तों की उपस्थिति को लेकर उद्घोषणा जारी

सिवनी यशो:- बहुचर्चित ताखला कला सोसायटी में हुये गबन कांड के आरोपियों के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंशुल ताम्रकार (Judicial Magistrate First Class Anshul Tamrakar) द्वारा थाना अरी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 29/2024 अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता(Indian Penal Code)1860 की धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी आवश्यक वस्तुत अधिनियम की धारा 3,7 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66डी में अभियुक्तगण क्रमश: राजेश उर्फ राजकुमार बोपचे, फरहान खान, रविशंकर बोपचे,पंकज टेमरे, शैलेद्र राहंगडाले, कमल राहंगडाले को लेकर उद्घोषणा जारी कर संबंधित अभियुक्तों को उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 27 मई 2024 को हाजिर होने की अपेक्षा की है।
उल्लेखनीय है कि सेवा सहकारी समिति ताखलाकलां उपार्जित धान के गवन के प्रकरण में अभियुक्तगण राजेश उर्फ राजकुमार सिताप सिंह बोपचे, उम्र 31 वर्ष, निवासी धोबीसर्रा, थाना बरघाट, जिला सिवनी, फरहान खान पिता मो.सफीक खान उम्र 27 निवासी मोहगांव केसला थाना बरघाट, जिला सिवनी रविशंकर पिता रामनाथ बोपचे उम्र 32 वर्ष निवासी गुदमा, थाना बरघाट जिला सिवनी, पंकज पिता नेमीचंद टेंभरे उम्र 27 वर्ष निवासी बम्होडी थाना बरघाट जिला सिवनी, शैलेन्द्र पिता खडगसिंह राहंगडाले उम्र 45 वर्ष निवासी खुर्सीपार कला थाना बरघाट जिला सिवनी, कमल पिता लोकमन राहंगडाले उम्र 45 वर्ष निवासी गोंडेगांव थाना बरघाट फरार हैं।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button