सिवनीधर्ममध्यप्रदेश

गरबा में मनमानी नहीं चलेगी! पुलिस ने तय किए सख्त मानक

ट्रेडिशनल ड्रेस से लेकर आधार कार्ड तक अनिवार्य, धार्मिक गीत ही बजेंगे; सीसीटीवी, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी रहेगी पुलिस की नजर

सिवनी गरबा: पुलिस ने तय किए सख्त नियम, आधार कार्ड अनिवार्य

सिवनी यशो :- शहर में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने इस बार नियमों का पूरा खाका तैयार कर दिया है। गरबा आयोजकों को साफ संदेश दिया गया है कि आयोजन उत्सव और आस्था के अनुरूप हो, लेकिन सुरक्षा और निर्धारित नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस की बैठक में आयोजकों को स्पष्ट कर दिया गया कि तय मानकों का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सिवनी में गरबा आयोजकों की बैठक में सुरक्षा नियमों की जानकारी देते पुलिस अधिकारी
सिवनी में गरबा आयोजकों की बैठक के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर निर्देश देते पुलिस अधिकारी।

पुलिस अधीक्षक  कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में 10 अक्टूबर को थाना कोतवाली में गरबा संचालकों की शांति समिति की बैठक हुई। इसमें एसडीओपी चंचलेष मरकाम, थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी और यातायात प्रभारी विजय बघेल ने आयोजकों को सुरक्षा एवं व्यवस्था संबंधी आवश्यक निर्देश दिए।

ड्रेस कोड से लेकर प्रवेश तक पुलिस के सख्त निर्देश

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ट्रेडिशनल गरबा ड्रेस को लेकर दिया गया। गरबा में आने वाले महिला-पुरुषों के लिए पारंपरिक परिधान अनिवार्य रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में केवल धार्मिक एवं गरबा से संबंधित गीत बजाने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। आयोजकों को निर्धारित समय का पालन करने तथा बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए।

सुरक्षा में चूक हुई तो आयोजक होंगे जिम्मेदार

पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने को कहा है। स्थल की क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

गरबा के साथ ट्रैफिक पर भी रहेगी नजर

गरबा आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए आयोजकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हर समय खुला रखना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी निर्धारित समय और निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा।

छेड़छाड़ और हुड़दंग पर सख्ती

पुलिस ने गरबा में आने वाले प्रतिभागियों से भी अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, लड़ाई-झगड़ा या किसी महिला, बच्चे अथवा अन्य प्रतिभागी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रतिबंधित वस्तुएं कार्यक्रम स्थल पर नहीं लाने, संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु दिखाई देने पर तत्काल सुरक्षा कर्मियों को बताने तथा अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है।

शहर में इन स्थानों पर होंगे गरबा आयोजन

सिवनी में ढोलिडा गरबा—विनोदम पैलेस, द मून गरबा—शिव शक्ति गार्डन खैरीटेक, गोकुल गरबा—राशि लॉन, राधेश्याम गरबा—प्रकाश नगर गेट के पास, बघेल गरबा—महामाया लॉन तथा आरंभ गरबा—रजवाड़ा लॉन में आयोजन प्रस्तावित हैं।

पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि गरबा आस्था, संस्कृति और उत्सव का पर्व है, लेकिन आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं होगी। तय नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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