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शासकीय राशि का गबन करने के आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

सिवनी यशो:- शासकीय राशि का गबन करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपीगणों को कोर्ट ने 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। प्रताप सिंह सनोडिया द्वारा दिनांक 07/04/2011 को एक परिवाद माननीय विशेष न्यायालय सिवनी में प्रस्तुत किया जिसमें आरोपीगण चन्द्रकान्त सनोडिया पिता रामकुमार उम्र 36 वर्ष सरपंच एवं अजय पाठक पिता स्वर्गीय भगवतप्रसाद सचिव, ग्राम पंचायत हथनापुर द्वारा पंचायत में करायें गये शासकीय कार्यो में अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का गबन करने के आक्षेप लेख किये गये।
माननीय न्यायालय के आदेश पर जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं साक्षियों के कथन से पाया गया कि अनावेदकगणों द्वारा पंचायत हथनापुर को विभिन्न शासकीय योजनाओं में अनियमिताये एवं षड्यंत्र पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय राशि का गबन करना पाया गया जो प्रथम दृष्ट्या 2,11,985 रुपये का दुरुपयोग करना पाया गया है। जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी ने बताया कि जांच कार्रवाही पर आरोपीगण चन्द्रकान्त सनोडिया एवं अजय पाठक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) डी,13(2) एवं भादवि0 कि धारा 409,120 बी के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय श्रीमान खालीद मोहतरम अहमद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासन की ओर से श्री नवलकिशोर सिंह, विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, एवं तर्क दिया गया कि आरोपीगण द्वारा शासकीय राशि का गबन किया गया है जिससे समाज में भ्रष्टाचार जैसे बुराई को बढ़ावा मिलेगा आरोपीगण को अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय के द्वारा सबूतों ,गवाहों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण चन्द्रकान्त सनोडिया एवं अजय पाठक को धारा 120बी भादवि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड, धारा 13(1) (डी) /13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।।

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