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मीसाबंदी मोहन साहू की पेंशन पर निर्णय लेने कलेक्टर को हाई कोर्ट के निर्देश

सिवनी यशो:- जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सिवनी कलेक्टर को निर्देश दिये है कि याचिकाकत्र्ता मीसाबंदी को पेंशन देने के संबंध में उसके अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें । कोर्ट ने इसके लिये दो का समय निर्धारित किया है । यहाँ बता दें कि सिवनी निवासी मोहन साहू आपात काल के दौरान जेल गये थे उन्होंने जिला कलेक्टर को मय दस्तावेजो के आवेदन दिया था परंतु उनके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया था जिसके बाद मोहन साहू ने हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी इस याचिका पर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि उनके अभ्यावेदन पर बिचार किया जाये और याचिकाकत्र्ता को सभी दस्तावेजो के साथ जिला कलेक्टर को पुन: अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है और कहा है कि पुन: अभ्यावेदन के साथ सारे दस्तावेज भी प्रस्तुत करें । जेल के रिकार्ड भी इस बात की पुष्टि करते है किे आपातकाल के दौरान मोहन साहू जेल में बंद रहे है ।

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