मध्यप्रदेशसिवनी
नवरात्र पर्व पर यातायात पुलिस की सख़्ती : प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों पर कार्रवाई
जनसुरक्षा के प्रति सचेत यातायात पुलिस, 10 हज़ार का जुर्माना वसूला गया
सिवनी यशो:- नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नगर में श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात पुलिस सिवनी द्वारा पूर्व से ही यातायात संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया था, ताकि आमजन और श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एमपी06 GA3117 और पीबी08 EW0841 वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र में पाए जाने पर यातायात पुलिस के उनि डालचंद ग्यारसिया और सउनि शत्रुघ्न चोरिया ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों पर 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाकर कुल 10 हज़ार रुपए का समन शुल्क वसूला।
यातायात पुलिस ने जिले के सभी ट्रांसपोर्टरों से स्पष्ट अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहनों का संचालन न करें। साथ ही नगरवासियों से भी आग्रह किया गया है कि नवरात्र महोत्सव के दौरान निम्न मार्गों पर चार पहिया वाहनों का उपयोग न करें—
शुक्रवारी चौक – काली चौक से शुक्रवारी चौक मार्ग
गणेश चौक से शुक्रवारी चौक मार्ग
नगर पालिका से शुक्रवारी चौक नेहरू रोड मार्ग
घसियारी से शुक्रवारी रोड मार्ग
मठ तिराहा से दुर्गा चौक गिरजा कुण्ड मार्ग
मठ तिराहा से कटंगी नाका मार्ग
गांधी भवन कचहरी चौक से बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग मार्ग
यातायात पुलिस का कहना है कि –
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा और
नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है।