गुटका खाने वालों पर जुर्माना एवं 10 दुकानदारों का हुआ चालान
Seoni 09 January 2025
सिवनी यशो :- गुरूवार 09 जनवरी को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा केवलारी का भ्रमण किया गया। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले 10 व्यक्तियों के ऊपर 890 रु की चालानी कार्यवाही की गई एवं धारा 6 बी के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर रु 1850 की चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाले बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइस दी गई।
जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल में जिला नोडल अधिकारी श्रीमती एस डहरवाल, ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा अहिरवार, आई के अड़कने बी ई ई, आर घनश्याम नारनवरे 39 कांस्टेबल,भावना गेडाम उपस्थित रहे। दल के द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।



