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मध्यप्रदेशसिवनीहेल्थ

जिला चिकित्सालय में तम्बाकू खाने वाले 36 व्यक्तियों का हुआ चालान 3540 रूपये वसूले 

सिवनी यशो:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जयपाल सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया सोमवार 07 अक्टूबर को जिला स्तरीय निगरानी एवं निरीक्षण दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (COTPA Act 2003) की  धारा 4 के तहत जिला चिकित्सालय सिवनी परिसर में 36 व्यक्तियों  पर रु 3,540 / की चालानी कार्यवाही  की गई। लोगों को तम्बाकू से होने वाली भयावह बीमारी  जैसे कैंसर के बारे में समझाइस दी गई।
  निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल में कोटपा नोडल अधिकारी श्रीमती शांति डहरवाल , श्रीमती रजनी नागभिरे निरीक्षक, श्री सुनील राय उच्च माध्यमिक शिक्षक, श्रीमती आई के अडकने बी ई ई,श्रीमती भावना गेडाम,श्रीमती कुसुम चंद्रवंशी एवं जिला चिकित्सालय के सुरक्षा गॉड उपस्थित रहे ।आम जनता से अपील की गई है कि तम्बाकू का सेवन किसी भी रूपमे न करें।अपने बच्चों को तम्बाकू के बुरी लत से अवश्य बचायें। निगरानी दल द्वारा भविष्य में भी चालानी कार्यवाही की जावेगी। 

Dainikyashonnati

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