मध्यप्रदेशछिंदवाड़ा

अवैध कॉलोनी पर निगम की सख्ती, बुलडोजर चलाकर तोड़े गए निर्माण

Chhindwara Illegal Colony Action के तहत वार्ड क्रमांक 01 में निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

अवैध कॉलोनी पर निगम की सख्ती, बुलडोजर चलाकर तोड़े गए निर्माण
Chhindwara Illegal Colony Action के तहत वार्ड क्रमांक 01 में निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Chhindwara 10 March 2026
छिंदवाड़ा यशो:- नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत Chhindwara Illegal Colony Action के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

Chhindwara Illegal Colony Action: खसरा 255/2 और 256 की जमीन पर हो रहा था अवैध विकास

निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अभियान के तहत Chhindwara Illegal Colony Action के अंतर्गत मौजा छिंदवाड़ा की खसरा संख्या 255/2 और 256 में कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

बाउंड्रीवाल और सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा था

इस भूमि पर कॉलोनाइजरों द्वारा बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य किए जा रहे थे। जांच में यह पाया गया कि कॉलोनी विकास के लिए नगर निगम से किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी।

इन कॉलोनाइजरों के नाम आए सामने

मामले में कॉलोनाइजर के रूप में नरेश पिता शिवराम, लक्ष्मी पति रमेश राठौर, ब्रजनाथ पिता रमेश, हरीश पिता शिवराम और संजय पिता मालारी के नाम सामने आए हैं। इनके द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर प्लॉटिंग किए जाने की जानकारी भी मिली है।

निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर निगम का अमला, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंचा। टीम ने पहले निर्माण कार्य रुकवाया और उसके बाद बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।

नियमों के अनुसार कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर निगम से अनुमति, नक्शा स्वीकृति और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!