
Seoni 16 October 2025
सिवनी यशो :- वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के एक प्रकरण में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार (पप्पू) खुराना को न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
📜 2018 विधानसभा चुनाव से संबंधित मामला
राजकुमार खुराना के विरुद्ध सिवनी कोतवाली में धारा 171(b)(2), 171(e) भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1)(a)(b) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन चंदेल के समर्थन में भैरवगंज स्थित शहीद रामपाल व्यायामशाला में संबोधन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
⚖️ साक्ष्य के अभाव में मिला दोषमुक्ति का लाभ
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती कला मम्मरकर की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही का परीक्षण करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान रिश्वत, प्रभाव या अनुचित व्यवहार जैसे आरोप बेबुनियाद और असत्यापित हैं।
इस आधार पर न्यायालय ने राजकुमार ‘पप्पू’ खुराना को दोषमुक्त (बरी) करने का आदेश दिया।
👨⚖️ वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज शर्मा ने रखी प्रभावशाली पैरवी
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज शर्मा ने राजकुमार खुराना की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में सभी तथ्यों और वैधानिक बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया।



