पेंच परियोजना में अतिरिक्त पानी न होने के कारण छूटे ग्रामों को पानी देना संभव नहीं – तुलसी सिलावट
सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा में लगे प्रश्र पर जलसंसाधन मंत्री ने स्थिती स्पष्ट की और बताया कि कलारबांकी, बखारी, बंडोल क्षेत्र के ग्रामों में पानी देना संभव नहीं
Seoni 18 December 2024
सिवनी यशो :- सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) ने विधानसभा (Assembly) के शीतकालीन सत्र (winter session) में जलसंसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से जिले की समस्याओं से संबंधित तारांकित अताराकित प्रश्र किये । श्री राय ने जलसंसाधन मंत्रालय से पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण संबंधी प्रश्र के माध्यम से पूछा कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण का कार्य क्या पूर्ण हो गया है यदि हॉ तो सिचाई के लिए किसानों को पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? नहर शाखा डी-4 के अंतर्गत ग्राम नगझर के पास दो सायफन का निर्माण होना था यदि नही तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? नहर शाखा डी-4 के अंतर्गत किस-किस स्थान पर कौन-कौन सा कार्य पूर्ण, अपूर्ण, प्रारंभ है यदि नही तो कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा तथा इस वर्ष माह दिसम्बर 2024 में किसानों को सिचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जायेगा ।
विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट (Water Resources Minister Tulsiram Silavat) ने बताया कि जी नही तथापि सिवनी विधानसभा के लिए दिनांक 18.11.2024 से जल प्रवाहित है स्वीकृत डिजायन अनुसार एक सायफन का निर्माण किया जाना था जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। सिवनी ब्रांच केनाल की नहर शाखा डी-4 की कुल लम्बाई 21 किमी है, डी-4 की टेल वितरक नहर की लम्बाई 15.75 किमी एवं डी-4 की उपवितरीका की लम्बाई 19.65 किमी है जिसमें सभी नहरों की खुदाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य हेतु पूर्णत: अवधि जून 2025 लक्षित हैै। दिनांक 18.11.2024 से नहरो में जल प्रवाहित कर निर्मित प्रभाग में पानी उपलब्ध कराया जाना प्रतिवेदित है। सिवनी विधानसभा के अंतर्गत निर्माणाधीन/निर्मित नहर निर्माण के संबंध में स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों से विभाग जिला प्रशासन एवं शासन को पत्र प्राप्त हुए है जिस पर कार्यवाही की गयी है। मुख्य अभियंता बैनगंगा कछार सिवनी द्वारा नहरों एवं पुल का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य एवं कलारबांकी, बखारी, बण्डोल क्षेत्र के ग्रामों में पेंच परियोजना के जलाशय में अतिरिक्त पानी ना होने के कारण छुटे हुए ग्रामों को शामिल किया जाना संभव नही होगा तथा समस्त कार्य अनुविभागीय अधिकारी, उपंयत्री एवं क्वालिटी कंट्रोल की देखरेख में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाकर किया जाना प्रतिवेदित है।
सिवनी विधायक श्री राय ने आगे शासकीय स्कूल भवनों का संधारण एवं मरम्मत कार्य के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह (School Education Minister Uday Pratap Singh) ने बताया कि जिला सिवनी मे शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों की विभागीय परिसम्पतियों के संधारण अंतर्गत मरम्मत कार्य एवं स्मार्ट क्लास के लिये सामग्री हेतु वर्ष 2021 से राशि प्राप्त हो रही है। उक्त कार्य को संपादित, मरम्मत कार्य करने की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की गयी है तथा कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किये गये। प्रश्नाधीन जिला विशेष हेतु किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत अघतन संज्ञान में नही है। स्कूलों मे शिक्षकों के रिक्त पद की अस्थायी पूर्ति अतिथि शिक्षकों द्वारा की जाती है। विभाग अंतर्गत शिक्षकों का प्रति नियुक्ति पर जाना एक सतत प्रक्रिया है।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब से संबंधित विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा (Revenue Minister Karan Singh Verma) ने बताया कि सिवनी जिले के राजस्व अनुभाग, तहसील, उपतहसील व अन्य शाखा में राजस्व अधिकारियों की अनियमित्तओं गतिविधियों के कारण स्थानीयजनों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब की जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत पत्र प्राप्त नही हुआ है। जिले में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित नदी, नालो, नहरों एवं मरघट/शमशान घाट की भूमि में अतिक्रमण नही है।
आगे खाद्य पदार्थो की बिक्री के संबंध में विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्ष मंत्री राजेन्द्र शुक्ल (Deputy Chief Minister, Public Health and Medical Education Minister Rajendra Shukla) ने बताया कि सिवनी जिला में खाद्य एवं औषधी प्रशासन द्वारा जिलों में संचालित खाद्य पदार्थो की बिक्री व निर्माण संस्थानों की विविध/निगरानी नमूने की जॉच पृथक-पृथक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों की जाकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र 1 व 2 अनुसार है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 सुधार सूचनाओं के बारे में प्रावधान करती है । जिला सिवनी में धारा 32 अंतर्गत की गयी कार्यवाहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।







