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मोहन सरकार का किसान हितैषी फैसला, डीजल वितरण नियमों में बदलाव

Dainik Yashonnati

Dainik Yashonnati / Jun 17, 2026 01:31 am / Post views : 216

मोहन सरकार का किसान हितैषी फैसला, डीजल वितरण नियमों में बदलाव
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किसानों को कैन में डीजल देने की राहत - किसानों जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने निर्णय का किया स्वागत एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया 

सिवनी यशो :- खरीफ सीजन के दौरान किसानों को डीजल उपलब्ध कराने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा 26 मई 2026 को जारी आदेश में डीजल को प्लास्टिक के डिब्बों (कैन) में देने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के कारण किसानों को बार-बार अपने ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों को पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ रहा था, जिससे अतिरिक्त समय, श्रम और ईंधन की खपत हो रही थी। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 16 जून 2026 को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश की कंडिका-2 में शिथिलता प्रदान की है। अब जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं, जिससे किसानों एवं आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्या को समझते हुए सरकार ने संवेदनशील निर्णय लिया है, जिससे बुआई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को राहत मिलेगी। प्रदीप राय ने कहा कि पहले कैन में डीजल नहीं मिलने से किसानों को ट्रैक्टर लेकर बार-बार पेट्रोल पंप जाना पड़ता था। इससे समय के साथ अतिरिक्त डीजल की भी खपत होती थी। अब जिला प्रशासन को दिए गए अधिकारों के बाद स्थानीय स्तर पर किसानों की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और यह फैसला भी किसान हितैषी सोच का उदाहरण है। https://www.google.com/amp/s/hindi.theprint.in/report/hopes-rise-due-to-the-madhya-pradesh-governments-farmer-friendly-decisions/963737/%3famp

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