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मानव अधिकार आयोग मित्र रहे संतोष चौबे को दो वर्ष की सजा

सिवनी यशो: – वर्ष 2015 में महिला प्रशासनिक अधिकारी को मानसिक रूप से प्रताडि़त करने वाला मैसेज भेजने के आरोप में मानव अधिकार आयोग मित्र के रूप में कार्य रहे संतोष चौबे को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई है । प्रदीप कुमार भौरे,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ मिडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी को सिवनी में सेवा के दौरान आरोपी संतोष चौबे पिता सी.पी. चौबे उम्र 31 वर्ष निवासी भैरोगंज जो कि आयोग मित्र, मानव अधिकार आयोग सिवनी ने अपमानजनक मैसेज कर मानसिक रूप से प्रताडि़त किया था ।
जिसकी लिखित शिकायत पीडि़ता ने थाना कोतवाली सिवनी में की थी, कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक, 687/2015, धारा 354 डी ,509 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कि न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

शासन की ओर से अजय सलाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किये तथा अपने अंतिम तर्क के दौरान उन्होंने बताया कि जब एक प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ही अपने कर्तव्यों के दौरान सुरक्षित नहीं है तो अन्य महिलाओं का उनके कार्य के दौरान कितना शोषण होता होगा।

माननीय न्यायालय द्वारा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए दिनांक 6.1.2024 को आरोपी संतोष चौबे को धारा 354ष्ठ भादवि में 2 वर्ष के कठोर कारावास से एवं धारा 509 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

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