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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, जाँच के जारी किये आदेश

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों (private schools) को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस (school fees) तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल (Portal) पर आगामी 8 जून तक अपलोड (upload) कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर (by running a campaign) निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स (collectors) को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स (Publishers and Book Sellers) के विरुद्ध नियमानुरूप (as per rules) कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

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