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लव जिहाद में फंसाकर युवती से खूब की उगाही, फिर दी धमकियाँ, अब पुलिस की गिरफ्त में

  छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले में लव जिहाद का एक मामला सुर्खियों में है । इस में एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की के माध्यम से हिंदू लड़की से दोस्ती करता है और फिर उससे पैसों की मांग करता है एक दो बार हिन्दु युवती पैसे दे देती है परंतु बार बार पैसे देना उसके लिये संभव नहीं हुआ तो लड़की के पिता और भाई को जान से मारने तथा धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी गयी । तब लड़की घबरा गयी और उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी ।

जानकारी के अनुसार रावनवाड़ा शिवपुरी से लव जिहाद का मामला सामने आया है। पहले एक हिन्दू युवती की मुसलमान युवक से दोस्ती कराई गई। उसके बाद उसे डरा धमका कर अवैध रूप से रुपयों की उगाही की गई। यही नहीं आरोपियों ने बाद में युवती पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। इस प्रकार के घटनाक्रम से प्रताडि़त युवती घबरा गयी और उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया ।

शिवपुरी थाना प्रभारी छत्तू सिंह के अनुसार रावनवाड़ा निवासी एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती हुई थी। कादिर, साबिर और शबाना तीनों युवती के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। शबाना खातून ने युवती को कादिर का नंबर दिया और कहा कि ये अच्छा लड़का है। इससे दोस्ती कर लो।

दोस्ती होने के बाद युवती और कादिर के बीच बात होने लगी । इस बातचीत के दौरान ही कादिर ने युवती से रुपयों की मांग की। दोस्ती और विश्वास के चलते युवती ने रुपए दे दिए। उसने फिर रुपए मांगे गए, युवती ने फिर दे दिए। रूपयो की मांग बार करने होने युवती ने रूपये देने से मना कर दिया । इससे नाराज होकर युवक ने युवती गंभीर प्रकार की धमकियाँ देना प्रारंभ कर दिया, उससे कहा गया कि रुपए नहीं दिए और मुसलमान धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को मार देंगे।

इसके बाद घबराई युवती ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। फिर युवती ने शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्तू सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें दबोच लिया। कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई। युवती को परासिया में उसके कार्यस्थल से पकड़ा गया, इनके सहयोगी साबिर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने इनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन की धारा 386, आपराधिक साजिश रचने की धारा 120-बी, जान से मारने की धमकी 506, 34 और मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा पांच के तहत प्रकरण कायम किया है।

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