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क्राइमसिवनी

बलात्कारी को 20 वर्ष की जेल: नाबालिग को धमकी देकर फरहान करते रहा दुष्कर्म

seoni 21 november 2024

सिवनी यशो:- जिला सिवनी के अतंर्गत थाना बरघाट (Police Station Barghat) का मामला इस प्रकार है कि नाबालिग पीडिता उम्र 15 वर्ष ने अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अभियुक्त फरहान खान से लगभग 4 वर्षो से जान पहचान थी उसी का फायदा उठाकर जब वह वर्ष 2021 के फरवरी माह में सुबह 5:00 बजे मिडिल स्कूल तरफ दौडने गई थी तभी अभियुक्त फरहान खान मिडिल स्कूल के बाथरूम तरफ मिला और मै तुम्हे बहुत पंसद करता हूँ कहकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (बलात्कार (rape) किया और लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए 5-6 माह तक गलत काम करते रहा,पीडिता ने अभियुक्त से परेशान होकर अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी,एंव अपने माता पिता के साथ थाना में रिपोर्ट लिखाई थी । रिपोर्ट के आधार पर थाना बरघाट में आरोपी फरहान खान के विरूद्ध धारा 376,376(3),376(2)(एन), 506 भादवि, एव धारा 3, 4, 5एल, 6 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार विेवेचना पूर्ण होने के पश्चात थाना बरघाट के द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) (Special Judge (POCSO)), जिला सिवनी के न्यायालय (Court) में अभियोग पत्र (charge sheet) प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक ( Smt. Deepa Thakur, Special Public Prosecutor) सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो (witnesses and evidence) को प्रस्तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क (legal argument) प्रस्तुत किए गए एवं आरोपी फरहान खान को कडी से कडी सजा देने की मांग की।

जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक (District Prosecution Officer/Special Public Prosecutor) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्त (accused) के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 20/11/24 को निर्णय पारित करते हुए अरोपी फरहान खान को धारा 506,376 (2)(ठ्ठ),376 (3 )भादवि में क्रमश:2 वर्ष,10वर्ष, 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 300 रु,1000 रु,2000 रु के अर्थदंड तथा धारा 3/4, एवं 5रु/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष की कठोर सजा तथा 2-2 हज़ार रु के अर्थदंड (penalty) से दंडित (punished) किया है। अभियुक्त को दी गई सभी सजा (Punishment) साथ-साथ चलेगी।।

Dainikyashonnati

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