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मध्यप्रदेशराजनीतिसिवनी

धान उपार्जन केन्‍द्र निर्धारण हेतु सीईओ जिला पंचायत सिवनी ने दिये आवश्‍यक निर्देश

Seoni 02 December 2024
सिवनी यशो:- समर्थन मूल्‍य पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान एवं मोटा अनाज उपार्जन का कार्य NRLM के महिला स्‍व सहायता समूहों/ग्राम संगठन/संकुल स्‍तरीय संगठन (CLF) को प्रदाय किया जाना है । इस हेतु समस्‍त संस्‍थाओं से आवेदन प्राप्‍त किये गये है । पात्र स्‍व सहायता समूह एवं संकुल स्‍तरीय संगठन (CLF) को जिला पंचायत सभाकक्ष में अध्‍यक्ष/सचिव के साथ बैठक कर  पवार नवजीवन विजय मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा निर्देश दिये गये जिसमें संस्‍था को 2 लाख की एफडी के रूप में देना होगा एवं संस्‍था द्वारा 10 लाख की राशि डीडी के रूप में मध्‍यप्रदेश स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन सिवनी के नाम से उनके कार्यालय में बुधवार दिनांक 04.12.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।
   विगत वर्षो में संस्‍था द्वारा किये गये उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की शिकायत/सीएम हेल्‍पलाईन की शिकायतों का नहीं होने एवं लापरवाही बरतने वाले संस्‍थाओं को अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । संस्‍था के पास 6 लाख की केश क्रेडिट लिमिट होना अनिवार्य है। विगत वर्षो में उपार्जन कार्य करने वाली संस्‍था को मध्‍यप्रदेश स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन सिवनी एवं जिला विपणन कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र केन्‍द्र निर्धारण के समय जमा  करना होगा। संस्‍था को उपार्जन कार्य लेने हेतु सीएलएफ की अनुशंसा स्‍टाम्‍प पेपर में जिसमें समूह द्वारा उपार्जन कार्य में की गई किसी प्रकार की अनियमितता के कारण किसानों के भुगतान की राशि सीएलएफ के द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।
  पूर्व में उपार्जन कार्य कि‍ये जाने वाली संस्‍था को अनुभव के आधार प्राथमिकता दी जायेगी किन्‍तु समस्‍त नियमों का पालन करते हुए पूर्व उपार्जन में जिन संस्‍था द्वारा लापरवाही/अनियमिमता बरती गई है उन्‍हें कार्य प्रदान नहीं किया जायेगा । आवश्‍यक निर्देश की प्रतिपूर्ति करते हुए एक केन्‍द्र में एक से अधिक संस्‍था द्वारा मांग करने की स्थिति में 10 लाख की डीउी के अतिरिक्‍त जिला पंचायत में भी जिन समूहों के द्वारा अधिक अमानत राशि जमा की जायेगी उस समूह/संस्‍था को केन्‍द्र का उपार्जन कार्य प्रदाय किया जायेगा।

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