WhatsApp Image 2026-03-17 at 4.22.34 PM (1)
सिवनी

बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के आरोप से कपिल बघेल दोष मुक्त, अधिवक्ता मुकेश साहू ने की पैरवी

Seoni 14 December 2024
सिवनी यशो:- माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) (Honorable Special Court (POCSO))सिवनी ने महिला थाना सिवनी द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज सिवनी निवासी कपिल बघेल के विरूद्ध दर्ज अपराध में जो कि धारा 376,376 (2) (एन) भा0द0वि0 एवं धारा 3,4,5 (एल) व 6 पॉक्सो एक्ट 2012 के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई ।

जिसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा में प्रतिपरीक्षण किया गया तथा प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो श्रीमति प्रेमा साहू की न्यायालय ने बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा तथा तर्को से सहमत होते हुए अभियोजन के मामले को प्रमाणित ना मानते हुए आरोपी कपिल बघेल के उपर लगाये गये आरोपो से दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता मुकेश साहू, अधिवक्ता नरेन्द्र ठाकुर एवं अभिषेक सनोडिया ने पैरवी की।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!