क्राइमछिंदवाड़ामध्यप्रदेश

रेत खनिज का अवैध परिवहन एवं उल्लंघन प्रमाणित, 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित

अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात

Chhindwara 02 January 2025
छिन्दवाड़ा यशो:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई माडल रजिस्ट्रेशन नंबर MP 28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY 04651 इंजन नंबर RGJY 04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें हृक्र लिखा है को खनिज सहित राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 14 जून 2024 में अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है। थाना प्रभारी जुन्नारदेव द्वारा प्रतिवेदन 22 अप्रैल 2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि 20 मार्च 2024 को अंबेडकर चौक की ओर से चिखलमउ तिराहे की ओर एक लाल रंग का ट्रेक्टर ट्राली आते हुये दिखा, ट्रेक्टर का चालक पुलिस को देखकर ट्रेक्टर ट्राली को नगरपालिका कार्यालय के पास तामिया रोड पर छोड़कर भाग गया।

ट्रेक्टर ट्राली के पास जाकर देखने पर लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर रू MP 28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY 04651 इंजन नंबर RGJY 04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें NR लिखा है में उपर तक रेत भरी पाई गई । ट्रेक्टर मय ट्राली को मय रेत के थाना परिसर लाकर खड़ा कराया गया। वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा घटना दिनांक के पूर्व से इस ट्रेक्टर ट्रॉली को प्रतीक संकत पिता अजय संकत निवासी वार्ड नंबर 12 जुन्नारदेव को किराये पर देना बताया गया।

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