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मध्यप्रदेशसिवनी

झाबुआ पांवर प्लांट की मनमानी पर कलेक्टर ने कसा शिंकाजा 

 असुरक्षित फ्लाई ऐश परिवहन एवं प्रबंधन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Seoni 18 February 2025
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों एवं जनसामान्य के माध्यम से अनुविभाग घंसौर अंतर्गत झाबुआ पावर लिमिटेड प्लांट से निकलने वाली राख से खेती की फसले, वायु प्रदूषण तथा असुरक्षित रूप से फ्लाई ऐश परिवहन की प्राप्त जानकारी को संज्ञान लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
      जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनुविभाग घंसौर अंतर्गत झाबुआ पावर लिमिटेड प्लांट की राजस्व सीमा में असुरक्षित फ्लाई ऐश का अवैध परिवहन एवं ओवर लोडिंग वाहन को प्रतिबंधित किया गया है। फ्लाई ऐश का परिवहन पूर्णत: फिट एवं वाहनों में कवर्ड कर परिवहन सुनिश्चित किया जायेगा। फ्लाई ऐश का खाली वाहनों को भी गतव्य स्थल पर ही साफ-सफाई सुनिश्चित किया जाए। झाबुआ पावर प्लांट स्थल पर फ्लाई ऐश के निस्तारण/निपटान हेतु निर्मित तालाब (पलाई ऐश पौण्ड) में हवा के बहाव से उडऩे पर प्रतिबंध हेतु बाउण्ड्रीवाल उंची किया जाए एवं प्लांट में पानी का छिडकाव की व्यवस्था की जाए, ताकि फ्लाई ऐश उडऩे से जनमानस को कोई खतरा न हो। सड़क पर परिवहन पश्चात् पानी से सडकों की सफाई कि जाए। फ्लाई ऐश के ओवरलोडिंग वाहन पर प्रतिबंध हेतु धरमकांटा लगाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आदेशानुसार झाबुआ पावर प्लांट के संबंध में जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक शर्तों का अनुपालन का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना होगा।
      यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत कलेक्?टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। 

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