Seoni 26 February 2025
सिवनी यशो:- अब सड़कों पर दौड़ते सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक सशक्त संदेश नजर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि सभी बसों और सार्वजनिक वाहनों पर “Be Kind to Animals” (पशुओं पर दया करो) स्लोगन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यह फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
केंद्र द्वारा 25 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 51 ए (जी) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। इसके अलावा, पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दो कानून, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाए गए हैं।
अब इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस स्लोगन को 150 मिमी ऊंचाई के अक्षरों में बसों के बाहरी हिस्से पर लिखा जाए, ताकि यह आसानी से पढ़ा जा सके। इसे पेंट या स्टिकर के रूप में लगाया जा सकता है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से यह नियम सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सड़क पर आवारा या घरेलू जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।




