पुलिस ने गौवंश का मांस 57.390 किलोग्राम किया जप्त , 01 आरोपी गिरफ्तार, आधा दर्जन से अधिक फरार
दोपहिया वाहन 02 एवं 01 आरोपी को पकड़ा गया
Seoni 11 April 2025
सिवनी यशो:- गौवंश के परिवहन एवं गौवंश वध, मांस परिवहहन पर नियंत्रण के लिये पुलिस विभाग मुस्तैदी से पर जुटा हुआ है और गौवंश से संबंधित अवैध क्र्रूरतापूर्ण व्यापार पर लगाम लगाने के लिये पुलिस विभाग सक्रिय है । पुलिस विभाग को 11अप्रैल को प्रात: 06:00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी में कुछ लोग गौवंश का मांस ग्राम पायली के जंगल में ले जा रहे है।
उक्त सूचना की प्राप्ति पर नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्रीमती पूजा पाण्डे के द्वारा थाना प्रभारी लखनवाडा को मय पुलिस स्टाफ के सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। थाना प्रभारी लखनवाड़ा के नेतृत्व में मुखबिर के बताये स्थान ग्राम पायली के जंगल में पुलिस टीम पहुंची जहां पर एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कूटी से आते दिखा परंतु परिवहन करने वाले पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रिजवान पिता मो0 उस्मान खान उम्र 27 साल निवासी तिग्गा मोहल्ला संजय वार्ड सिवनी का रहने वाला बताया। एवं स्कूटी में सामने तरफ रखी हरी पीली रंग की प्लास्टिक की बोरी में लगभग 20 किलो गौवश मास रखा होना बताया। आरोपी रिजवान खान से पूछताछ करने पर बताया कि 03 दिन पहले ग्राम पायली निवासी संजय उर्फ सन्जू उईके व इन्दरलाल उर्फ भूरा उईके मेरे साथी शहजाद पिता कमर खान निवासी संजय वार्ड सिवनी, जुबेर उर्फ जुब्बू व अन्य दो लोग के साथ (जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं मेरा साथी शहजाद खान नाम जानता है।) संजय एवं इन्दरलाल के पास रखी सफेद रंग की गाय एवं सफेद रंग की बछिया को ग्राम पायली के जंगल में काटकर गौवंश मांस ले जाकर बेचने की योजना बनाये थे। जो आज दिनांक 11.04.2025 को बछिया को अपने साथीयों के साथ काटकर गौवंश मांस को बेचने के लिये जा रहे थे जुबेर उर्फ जुब्बू के साथ अन्य दो लोग जिनके नाम में नहीं जानता हू मेरी मोटर सायकिल कमांक एमपी 28 एमक्यु 0848 से व शहजाद, संजय और इन्दरलाल पैदल भाग गये है। मैं जुबेर की सफेद रंग की सुजुकी कम्पनी की स्कूटी कमांक एमपी 22 जेई 9868 में गौवंश मांस की एक बोरी में रखे हुए शेष अवशेष पायली के जंगल में पड़ा हुआ बताया।
आरोपी रिजवान के बताये स्थान का निरीक्षण करने पर बछियां का कटा हुआ सिर, आंते व कुछ दूरी पर हड्डी में लिपटा मांस का टुकडा, चमड़ा, एक पैर, मांस काटने के लिये लकड़ी का टुकडा, एक मांस काटने का चालू एक मोटर सायकिल होण्डा साईन कमांक एमपी 53 एमडी 0562, सुजुकी कम्पनी की स्कूटी कमांक एमपी 22 जेई 9868 तथा कुछ दूरी पर इन्दरलाल उईके के घर के पास एक सफेद रंग की गाय बंधी मिली जिसे समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश मांस से अन्य बीमारियों संबंधी संक्रमण का खतरा होने से जप्तशुदा गौवंश मांस के नष्टीकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की निगरानी में गौवंश मांस को गढढ़े में दफन कर की गई। बाद आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध कमांक 160/2025 धारा 4/9, 5/9 म0प्र0 गौवंश प्रति0 अधि0 11 (1) (एल) पशु क्रूरता अधिनियम, 325, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है।
इस मामले में आरोपी रिजवान खान पिता उस्मान खान उम्र 27 साल निवासी तिग्गा मोहल्ला संजय वार्ड
सिवनी को गिरफ्तार किया गया है । शहजाद खान पिता कमर खान निवासी संजय वार्ड सिवनी (फरार), जुबेर उर्फ जुब्बू खान निवासी हड्डी गोदाम सिवनी (फरार), संजय उर्फ संजू उईक निवासी पायली थाना लखनवाडा (फरार) एवं इन्द्रलाल उर्फ भूरा उईके निवासी पायली थाना लखनवाडा (फरार) सहित 02 अन्य आरोपी (फरार) है ।





