कलेक्टर शीतला पटले ने चिकित्सकों को दी सख्त हिदायतें, प्रतिबंधित दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर रोक
सिवनी कलेक्टर ने कहा - "चिकित्सक शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, प्रतिबंधित सिरप बच्चों को न दें"

Seoni 05 October 2025
सिवनी यशो:-जिला कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्राइवेट एवं शासकीय चिकित्सकों की बैठक ली।
बैठक में उन्होंने हाल ही में कुछ औषधियों पर लगाए गए प्रतिबंध और भारत सरकार की एडवाइजरी के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सक किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित दवाएं प्रिस्क्राइब न करें।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप (Coldrif Syrup) और नेस्ट्रो डी.एस. (Nestro D.S.) सस्पेंशन के सेवन से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव और मृत्यु के प्रकरण सामने आए हैं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए सिवनी जिले में इन दवाओं के विक्रय, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के परामर्श (Advisory) के अनुसार —
दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए,
और पाँच वर्ष तक के बच्चों में भी इनका उपयोग केवल चिकित्सकीय सलाह के बाद ही किया जाए।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि –
बच्चों में अधिकांश खांसी-जुकाम की बीमारियाँ स्वयं ठीक हो जाती हैं और
हर स्थिति में दवा देना आवश्यक नहीं होता।
कलेक्टर ने कहा कि उपचार के लिए पहले गैर-औषधीय उपायों —
जैसे पर्याप्त जल सेवन, आराम और सहायक देखभाल —
को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वे शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक दवा उपयोग से बचें।
श्रीमती पटले ने यह भी कहा कि चिकित्सक स्वयं के साथ-साथ आम नागरिकों में भी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा —
“परिजन अपने घरों में रखी पुरानी या प्रतिबंधित खांसी-जुकाम की दवाओं का बच्चों को उपयोग न करें।
यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।