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अप्पू ठाकुर जनपद सदस्य के विरूद्ध लगी याचिका खारिज

सिवनी यशो:- ब्रजेश ठाकुर द्वारा चुनावी हार से दुखित होकर भीष्म प्रताप उर्फ अप्पू जनपद सदस्य को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का आधार लेकर जनपद सदस्य के पद से हटाऐ जाने हेतु कलेक्टर न्यायालय सिवनी से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा ३६ मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम कलेक्टर सिवनी ने निरस्त की।
ज्ञात होवे कि, जनपद पंचायत सिवनी के वार्ड क्रमांक-३ के जनपद सदस्य के प्रतिष्ठपूर्ण चुनाव में हार की खीज को निकालने हेतु ब्रजेश ठाकुर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा ३६ के अतंर्गत विजयी अप्पू ठाकुर के विरूद्ध उसे पद से हटाऐ जाने हेतु याचिका कलेक्टर न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की कि, अप्पू ठाकुर द्वारा ग्राम चंदौरी की शासकीय भूमि तथा भैरोगंज पी.जी. कॉलेज के पास स्थित शासकीय नजूल भूमि पर जो लगभग ३०,००,०००/- रूपये (तीस लाख रूपये) की है पर अवैध अतिक्रमण कर अपने पुत्र समर ट्रेडर्स के नाम से व्यवसाय कर रहा है। इस कारण वह वार्ड क्रमांक-३ के जनपद सदस्य के पद पर बने रहने के योग्य नही है उसे पद से हटाया जावे। उसे अपने निर्वाचन के दौरान जमा नाम निर्देशन पत्र के समय झूठा शपथ पेश किया यह भी अपनी याचिका में कहा गया कि, अप्पू ठाकुर की पत्नि निकिता ठाकुर जो वर्तमान में ग्राम चंदौरी कलॉ की सरपंच है उसे भी अनावेदक अप्पू ठाकुर द्वारा अतिक्रमण किये जाने को स्वत: संज्ञान में लेते हुए उसे भी सरपंच पद से पृथक किया जावे।
विद्वान कलेक्टर ने अनावेदक अप्पू ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रमोद सोनी, विनोद सोनी को सुनने के पश्चात पाया कि, ब्रजेश ठाकुर अपनी बात को प्रमाणित नही कर सके कि, जनपद सदस्य अप्पू ठाकुर ने किसी भी शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है और इस आधार पर अप्पू ठाकुर को जनपद सदस्य के पद से पृथक किये जाने हेतु प्रस्तुत याचिका निरस्त कर दी गई है।

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