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क्राइमछिंदवाड़ामध्यप्रदेश

रिश्वत लेते हुये पकड़े जाने के कारण एक सहायक ग्रेड-03 निलंबित

  छिन्दवाड़ा यशो:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तामिया के सहायक ग्रेड-03 सतीश तिवारी को रिश्वत लेते हुये पकड़े जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तामिया जिला छिंदवाड़ा के सहायक ग्रेड-03 सतीश तिवारी पिता स्व.श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए पकडे जाने के कारण अपराध क्रमांक 121/2024 धारा-7 13 (1) बी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित 2018) पंजीबद्ध हुआ है। 
छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तामिया के सहायक ग्रेड-03  सतीश तिवारी का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये सहायक ग्रेड-03 श्री सतीश तिवारी को मध्यपदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
 निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-03 श्री सतीश तिवारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-03 श्री सतीश तिवारी को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।

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