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वाहनों के पहिये थमे ,ड्रायवर यूनियन की हड़ताल

हिट एंड रन कानून का खिलाफ उतरे ड्राइवर

सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं. ड्राइवरों की यूनियन ने इस कानून का विरोध किया है. उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा।
लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। नए कानून को लेकर जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है।

वाहनों के पहिये थमे ,ड्रायवर यूनियन की हड़ताल - Seoni News
दरअसल, सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए जुमार्ने का प्रावधान किया जा रहा है. ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले. ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल करने मजबूर होंगे. ड्राइवरों के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्रायवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। ड्राइवरों ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ ड्राइवरों को मारपीट करने सहित कई बार जान तक ले लेती है. वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो जुमार्ना और सजा का प्रावधान किया है वह गरीब ड्राइवर कहां से भरेंगे और दस सालों की सजा होने पर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा. ड्राइवर यूनियनों ने सामूहिक रूप से नए कानून में संशोधन करने की मांग की है।

प्रायवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजबली सिंह ने बताया कि इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा. ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. वहीं पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।
ड्रायवर यूनियन की हड़ताल की जानकारी मिलने पर पेट्रोल पंपों में दुपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहनो की लंबी कतार देर रात तक लगी रही ।
इस संबंध में चालक-परिचालक कल्याण संघ सिवनी के अध्यक्ष दीनू डहेरिया ने बताया कि ट्रक एवं सभी बस चालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है वैसे इस हड़ताल को लेकर किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की गयी है मगर इस मामले को लेकर चालक- परिचालक एकजुट हैं ।
श्री तेजबली सिंह ने कहा है कि बस एवं ट्रकों के लिए नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिट एण्ड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरुरत जरुर है. इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन प्रस्तावित कानून में खामियाँ हैं, इस पर दोबारा सोचने की जरुरत है.
इस संबंध में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है. इस समय वाहन चालकों की कमी भी है पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. ऐसे में लंबी सजा का प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्रायवर नौकरी छोडऩे को मजबूर हो गये हैं ।
गौरतलब है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का अभाव है ऐसे मामलों में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बिना किसी जाँच के बड़े वाहन चालक की गलती करार दी जाती है यह नहीं देखा जाता की गलती बड़े वाहन की है या छोटे वाहन की. दुर्घटना के दौरान ड्रायवर बचने के लिए नहीं भागता बल्कि बेकाबू भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है. ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है ।

इनका कहना  

प्रायवेट बस आपरेटर संघ के अध्यक्ष तेजबली सिंह ने कहा है कि इस संबंध में यह कानून 01 अप्रैल से लागू होना है और नियम दोपहिया, चार पहिया वाहन से लेकर हर वाहन पर लागू होगा ऐसी स्थिति में इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ेगा इस संबंध में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श एवं चर्चा जारी है. देखना यह है कि चर्चा के संतोषजनक नतीजे ना निकलने पर यह आंदोलन को गति दी जायेगी ।

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