क्राइममध्यप्रदेशसिवनी

अवैध कालोनी निर्माण करने वाले 16 अनावेदकों के विरूद्ध एफ आई आर

Seoni 08 January 2025
सिवनी यशो:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिकनियम 1993 की धारा 61 घ (1) (2) (3) (4) (5) के तहत अवैध कालोनी निर्माण करने वाले 16 कालोनाईजरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने एवं भूमि खसरा के अहस्तांतरणीय किये जाने के आदेश संबंधित तहसीलदारों को दिये गये है।

जारी आदेशानुसार अनावेदक सैय्यद मंजरूल हसन की ग्राम पलारी खसरा क्रमांक 1/7 को अहस्तातरणीय करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसी तरह अनावेदक कुलदीप अग्रवाल की डोरली छतरपुर की खसरा क्रमांक 232/1/1/1/1, अनावेदक राप्रसाद अड़कनें की खसरा क्रमांक 223/2,228/1/2, 230/1/1/2, अनावेदक मोतीलाल पटले की खसरा क्रमांक 88/1/2/2, अनावेदक कुलदीप यादव की खसरा क्रमांक 230/2 को हस्तातरणीय किये जाने के आदेश जारी किये है। इसी क्रम में अनावेदक पंकज मालू की ग्राम कान्हीवाडा खसरा क्रमांक 550,551, अनावेदक बुद्धूलाल मालवीय, छोटेलाल साहू एवं अन्य ग्राम गोपालगंज, अनावेदक नफीसुद्दीन पिता निशानुद्दीन खसरा क्रमांक 300/2, अनावेदक आभा जैन प्रति आलोक जैन ग्राम गोपालगंज खसरा क्रमांक 38/2,27/2, अनावेदक सुयश पिता राजेश जैन ग्राम गोपालगंज खसरा क्रमांक 172/2/1, अनावेदक ब्रिजेश चौहान, दिनेश चौहान वल्द पन्नालाल ग्राम बींझावाडा खसरा क्रमांक 57/4/2/2/1,557/4/2/1/2/1,557/4/2/1/1 तथा 557/4/1/1/2/1, अनावेदक मो. अशफाक अली ग्राम डोरली छतरपुर खसरा क्रमांक 99/2, अनावेदक श्रीमति लता पति विनोद अग्रवाल ग्राम गोपालगंज खसरा क्रमांक 21/1,34/1, अनावदेक शशांक पिता नोहर पाटिल ग्राम गोपालगंज खसरा क्रमांक 1174/2, 147 एवं अनावेदक रूनझुन पिता शशांक पाटिल ग्राम गोपालगंज खसरा क्रमांक 1074/1/2 तथा चट्टानसिंह पिता तामसिंह कटरे ग्राम डूंडासिवनी खसरा क्रमांक 226/6 को अहस्तांतरणीय किये जाने लिए निर्देशित किया है।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!