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माननीय हाईकोर्ट ने कचहरी चौक शराब दुकान हटाने दिए निर्देश

सिवनी यशो:-भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि सिवनी शहर के हृदयस्थल कचहरी चौक स्थित देशी विदेशी शराब दुकान मधयप्रदेश शासन की नई आबकारी नीति के अनुसार उसका स्थान परिर्वतन होना था लेकिन शराब ठेकेदारों ने धन बल का साहस दिखाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में गलत हलफनामा देकर शराब दुकान को यथावत रखने स्थगन आदेश ले आए थे । उक्त शराब दुकान को हटाने के लिए मुख्य रूप से नरेन्द्र ठाकुर ने जिला प्रशासन को सारे तथ्य बताए थे लेकिन जिला प्रशासन भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आगे नतमस्तक था ।
एडवोकेट नरेन्द्र ठाकुर और एडवोकेट मुकेश साहू कचहरी चौक स्थित चर्च की संस्था की ओर से उक्त शराब दुकान हटाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में इंटरविनर बने । शराब ठेकेदारों ने तारीख पर तारीख लेना शुरू कर दिया लेकिन आज हुई सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय में माननीय जज श्री विवेक अग्रवाल ने पिटिशन लगाने वाले ठेकेदारों के झूठ से पर्दा हटाते हुए सिवनी कचहरी चौक स्थित शराब दुकान को दो दिवस में हटाने का आदेश पारित करते हुए उनके द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया ।

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