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63 लाख से अधिक का अवैध बीज भंडारण जप्त, विभागीय अधिकारियों ने करायी F.I.R

सिवनी यशो:- खरीफ फसल की बोनी का समय नजदीक आते ही अवैध तरीके से अमानक बीज  (non standard seeds), खाद (Fertilizer) एव कीटनाशक (pesticides) विक्रय करने वाले सक्रिय हो जाते है । इसी प्रकार का एक मामला कुरई थाना (Kurai police station) क्षेत्र का सामने आया है जहाँ अधिक मुनाफा कमाने (make profits) की दृष्टि से एक व्यक्ति द्वारा बड़ी मात्रा में धान का बीज विक्रय हेतु भंडारित कियागया था । इस व्यक्ति के पास बीज भंडारित (seed storage) करने करने और विक्रय से संबंधित लायसेंस (license) भी नहीं है । सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुये 63 लाख रूपये से अधिक का भंडारित बीज जप्त कर कुरई के बड़झिर निवासी टालेन्द्र पारधी के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी है । उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (Deputy Director Farmer Welfare and Agricultural Development) सिवनी मोरिस नाथ (morris nath)  ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल (Collector Kshitij Singhal) के निर्देशानुसार (as per instructions) जिले में अमानक एवं अवैध खाद-बीज भण्डारण एवं विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है।

63 लाख से अधिक का अवैध बीज भंडारण जप्त, विभागीय अधिकारियों ने करायी F.I.R - Seoni News

इसी क्रम में उपसंचालक कृषि मोरिस नाथ के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि प्रफुल्ल घोडेसवार, सहायक संचालक कृषि राजेश मेश्राम एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के दौरान विकासखण्ड कुरई ग्राम बड़झीर निवासी टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के घर से अवैध धान बीज किस्म RPH1215 कम्पनी राईस क्रापसाईस प्रायवेट लिमिटेड एस.वाय नम्बर 619 प्लाटन, 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे.आर.एण्ड के. एल.आर नगर मेड़चल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया।

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प्रति 3 कि.ग्रा. के पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. मूल्य 1350 रूपये के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- रूपये आंकलित की गई है। जिसे टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना वैध लायसेंस के विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्त भण्डारित धान बीज के संबंध में टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु टालेन्द्र पारधी द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जिसके कारण उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन के तहत निरीक्षण दल द्वारा टालेन्द्र पारधी की थाना कुरई में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

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