मध्यप्रदेशक्राइमछिंदवाड़ा

परासिया में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण, 11 सिलेंडर जब्त

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, कलेक्टर के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की कार्रवाई

कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार जिले में आवश्यक वस्तुओं के दुरुपयोग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में परासिया तहसील के खिरसाढोह बस्ती में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रहण के मामले में आपूर्ति विभाग द्वारा 11 सिलेंडर जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण उजागर

Chhindwara 10 February 2026
छिंदवाड़ा यशो:- कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी परासिया एवं जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में आपूर्ति विभाग द्वारा परासिया क्षेत्र में कार्रवाई की गई।

खिरसाढोह बस्ती में की गई जांच

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी द्वारा तहसील परासिया अंतर्गत खिरसाढोह बस्ती निवासी अखिलेश उईके पिता राम शाह उईके के निवास पर घरेलू गैस सिलेंडर अवैध संग्रहण एवं दुरुपयोग की जांच की गई।

11 गैस सिलेंडर जब्त

जांच के दौरान इंडेन कंपनी के 09 नग भरे गैस सिलेंडर (05 इंडेन एवं 04 एचपी) तथा 02 नग खाली एचपी कंपनी के गैस सिलेंडर इस प्रकार कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों का अनुमानित बाजार मूल्य 31,850 रुपये बताया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

घरेलू गैस सिलेंडर अवैध संग्रहण पाए जाने पर अखिलेश उईके के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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